सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कोलकाता मेट्रो परियोजना के लिये अगली सुनवाई तक नहीं काटे जायेंगे पेड़

पीठ ने आरवीएनएल की ओर से पेश हुए वकील से कहा,‘आप काम जारी रख सकते हैं, लेकिन आज से पेड़ नहीं काटें.
उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता के प्रतिष्ठित विक्टोरिया मेमोरियल से सटे मैदान इलाके में मेट्रो रेल परियोजना के मामले में शुक्रवार को निर्देश दिया कि अब से अगली सुनवाई तक वहां कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और न ही प्रतिरोपित किया जाएगा.न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 20 जून के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार, रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
अगली सुनवाई तक कोई पेड़ न काटें
उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई और एक दूसरे से हटाकर दूसरी जगह लगाने के कारण मैदान इलाके में सभी निर्माण कार्यों को तत्काल रोकने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था.
आप काम जारी रख सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय की पीठ ने मामले की सुनवाई को तीन सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा, हम निर्देश देते हैं कि अगली तारीख तक कि कोई भी नया पेड़ न काटा जाएगा और न ही प्रतिरोपित किया जाएगा.पीठ ने आरवीएनएल की ओर से पेश हुए वकील से कहा,‘आप काम जारी रख सकते हैं, लेकिन आज से पेड़ नहीं काटें.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
लेखक के बारे में
By Shinki Singh
10 साल से ज्यादा के पत्रकारिता अनुभव के साथ मैंने अपने करियर की शुरुआत Sanmarg से की जहां 7 साल तक फील्ड रिपोर्टिंग, डेस्क की जिम्मेदारियां संभालने के साथ-साथ महिलाओं से जुड़े मुद्दों और राजनीति पर लगातार लिखा. इस दौरान मुझे एंकरिंग और वीडियो एडिटिंग का भी अच्छा अनुभव मिला. बाद में प्रभात खबर से जुड़ने के बाद मेरा फोकस हार्ड न्यूज पर ज्यादा रहा. वहीं लाइफस्टाइल जर्नलिज्म में भी काम करने का मौका मिला और यह मेरे लिये काफी दिलचस्प है. मैं हर खबर के साथ कुछ नया सीखने और खुद को लगातार बेहतर बनाने में यकीन रखती हूं.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




