स्थायी लोक अदालत ने गढ़वा में 11 निवेशकों का पैसा दिलाया वापस, ग्रामीणों में खुशी

Updated at : 22 Jul 2021 9:16 PM (IST)
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स्थायी लोक अदालत ने गढ़वा में 11 निवेशकों का पैसा दिलाया वापस, ग्रामीणों में खुशी

Jharkhand News (गढ़वा) : स्थायी लोग अदालत, गढ़वा में गुरुवार को विभिन्न प्रखंडों से आये 11 लोगों के बीच 1.95 लाख रुपये के चेक का वितरण किया गया. इन सभी लोगों को वेलफेयर बिल्डिंग एंड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में निवेश किये गये पुराने राशि को प्रदान कराया गया.

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Jharkhand News (गढ़वा) : स्थायी लोग अदालत, गढ़वा में गुरुवार को विभिन्न प्रखंडों से आये 11 लोगों के बीच 1.95 लाख रुपये के चेक का वितरण किया गया. इन सभी लोगों को वेलफेयर बिल्डिंग एंड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में निवेश किये गये पुराने राशि को प्रदान कराया गया.

मालूम हो कि ये सभी लोग वेलफेयर बिल्डिंग एंड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में काफी पहले अपने पैसे का निवेश किये थे. उनके जमा किये गये रुपये की अवधि पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी संबंधित कंपनी द्वारा उनको राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा था. काफी प्रयास के बाद भी जब निवेशकों को कंपनी द्वारा पैसे का भुगतान नहीं किया गया, तो उन्होंने स्थायी लोक अदालत गढ़वा में आवेदन देकर कंपनी से अपनी निवेश की गयी राशि को वापस कराने के लिए गुहार लगायी.

इसके आलोक में स्थायी लोक अदालत में त्वरित कार्रवाई करते हुए वेलफेयर बिल्डिंग एंड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी करते हुए निवेशकों की राशि का अविलंब भुगतान करने का निर्देश दिया. साथ ही चेतावनी दी कि निवेशकों को राशि वापस नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

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इस नोटिस के मिलने के बाद कंपनी द्वारा सभी 11 निवेशकों को चेक के माध्यम से उनकी राशि का भुगतान किया गया. इसमें जानकी साह को 20 हजार रुपये, गुड़िया देवी को 6 हजार रुपये, मंगरी देवी को 14 हजार रुपये, नसीम अंसारी को 22430 रुपये, कौशल्या देवी को 5270 रुपये, प्रभा देवी को 15801 रुपये, सुभद्रा देवी को दो अलग-अलग मामलों में क्रमश: 10 हजार व 15702 रुपये, जागोपति देवी को 20 हजार रुपये, अशोक यादव को 40 हजार रुपये तथा कमलेश कुमार को 26,171 रुपये का चेक प्रदान किया गया.

इस अवसर पर स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष कमलनयन पांडेय ने कहा कि स्थायी लोक अदालत में आये आवेदनों के आलोक में लोगों को त्वरित न्याय दिलाया जाता है. आज के निवेशकों को रुपये का भुगतान कराने के विषय में अध्यक्ष श्री पांडेय ने कहा कि इस मामले में पक्षकारों के अधिवक्ताओं की साकारात्मक भूमिका रही है़ इसी के परिणामस्वरूप गरीब निवेशकों को उनका पैसा वापस मिला है.

इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सिंधूनाथ लिमये, स्थायी लोक अदालत के सदस्य राकेश कुमार त्रिपाठी, कल्पना कुमारी, विपक्षी की ओर से अधिवक्ता विकास कुमार चौबे एवं आयोजकों की ओर से सुजित कुमार तिवारी के अलावे न्यायालय कर्मी रविकिशोर सिंह, हेमेंद्र सिंह, प्रमोद कुमार दूबे, भारतभूषण तिवारी, रामचंद्र राम, संजय कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे.

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Posted By : Samir Ranjan.

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