सलमान की याचिका खारिज, कोर्ट की मीडिया को भी चेतावनी, सिर्फ कार्रवाई की रिपोर्टिग करें विचार नहीं दें

मुंबई :मुंबई सेशन कोर्ट के न्ययाधीश डीडब्ल्यू देशपांडे ने सलमान खान की याचिका खारिज कर दी है. उन्होंने मीडिया को इस मामले में अपनी राय ना देने की चेतावनी दी है. देशपांडे ने कहा है कि मीडिया केवल उन्हीं रिर्पोटों को दिखाए जो अदालत में पेश किए जा रहे हैं. सलमान खान अपनी याचिका के […]
मुंबई :मुंबई सेशन कोर्ट के न्ययाधीश डीडब्ल्यू देशपांडे ने सलमान खान की याचिका खारिज कर दी है. उन्होंने मीडिया को इस मामले में अपनी राय ना देने की चेतावनी दी है. देशपांडे ने कहा है कि मीडिया केवल उन्हीं रिर्पोटों को दिखाए जो अदालत में पेश किए जा रहे हैं. सलमान खान अपनी याचिका के माध्यम से जांच अधिकारी कदम को वापस अदालत में तलब कराना चाहते थे और जोधपुर में चिंकारा मामले में चल रही सुनवाई को आधार बना कर तीन हफ्ते की मोहलत चाहते थे.सलमान खान के वकील ने अदालत से यह दरख्वास्त किया कि समाचार माध्यमों के संवाददाताओं को अदालत कक्ष से बाहर किया जाये.
उनकी यह पेशी सीआरपीसी की धारा 313 के तहत होगी. इस धारा के अनुसार आरोपी को अपनी सफाई देने का मौका दिया जाता है. इसके तहत अदालत गवाही में आये तथ्यों के आधार पर आरोपी से सवाल पूछती है और आरोपी को उसका जवाब देना होता है जो उसके खिलाफ भी जा सकता है.
सरकारी वकील पी डी घरात में मुताबिक अभी तक अदालत में पेश हुए गवाहों के बयान के आधार पर अदालत सलमान से सवाल पूछेगी. यह सलमान के लिए अपनी सफाई देने का आखिरी मौका होगा. अभी केस से संबंधित आखिरी गवाह जांच अधिकारी का बयान लिया जाना बाकी है. यह प्रक्रिया एक दो दिन में पूरी हो जाएगी. अत: पिछले 13 सालों से ल्रंबित यह मामला अपने अंतिम चरण में है.
क्या है सलमान पर आरोप
इस केस में सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने शराब के नशे में मुंबई के बांद्रा के फुटपाथ पर हुए सो रहे मजदूरों पर गाड़ी चढ़ा दी थी. घटना 2002 की है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी और 4 अन्य जख्मी हो गए थे. हिट एंड रन केस में अबतक 27 गवाहों के बयान हो चुके हैं. आज अदालत सलमान खान के तरफ से अंतिम बयान रिकार्ड करेगी.
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