सलमान की फिल्म ''भारत'' के रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 03 Jun 2019 8:28 PM
नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सलमान की फिल्म ‘ भारत ‘ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी. याचिका में कहा गया था कि ‘ भारत ‘ देश का आधिकारिक नाम है और इस नाम से फिल्म बनाना गलत है. सलमान खान अभिनीत यह फिल्म पांच […]
नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सलमान की फिल्म ‘ भारत ‘ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी. याचिका में कहा गया था कि ‘ भारत ‘ देश का आधिकारिक नाम है और इस नाम से फिल्म बनाना गलत है.
सलमान खान अभिनीत यह फिल्म पांच जून को रिलीज होनी है. न्यायमूर्ति जे आर मिधा और न्यायमूर्ति चन्द्र शेखर की अवकाश पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह अर्जी याचिकाकर्ता ने फिल्म से लाभ लेने के लिए दायर की है.
याचिका जल्दबाजी में दायर की गई है क्योंकि याचिकाकर्ता ने फिल्म नहीं देखी है. अदालत ने याचिका सूचीबद्ध होने से पहले मीडिया में प्रसारित करने के लिए याचिकाकर्ता विकास त्यागी की खिंचाई भी की. याचिका में कहा गया था कि प्रतीक एवं नाम (गलत प्रयोग रोकथाम) अधिनियम किसी भी कारोबार , व्यापार , पेशे या किसी भी पेंटेंट या ट्रेडमार्क में ‘भारत’ शब्द के प्रयोग की मनाही करता है.
याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुसार , ‘भारत’ देश का आधिकारिक नाम है और इस नाम से फिल्म बनाना गलत है. याचिका में निर्देशक अली अब्बास जफर , प्रोडक्शन हाउस रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड और सलमान खान फिल्म्स , अभिनेता सलमान खान , केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) और केंद्र को ‘ भारत ‘ से जुड़े किसी भी संवाद को बदलने का निर्देश देने की मांग की गई थी. याचिका में फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










