नयी दिल्ली: बॉलीवुड के जानेमाने अभिनेता राजपाल यादव के खिलाफ चल रहे 5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है. दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजपाल यादव, उनकी पत्नी और उनकी कंपनी को इस मामले को दोषी ठहराया. शिकायतकर्ता के वकील एस.के. शर्मा ने बताया कि सजा का ऐलान 23 अप्रैल को होगा. अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट (ईस्ट) अमित अरोड़ा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, राजपाल ने जो सबूत दिए थे वो संदेह से परे है और वो उन्हें दोषी साबित कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि एक बार जब ये पता चल जाए की चेक राजपाल यादव के खाते से जुड़ा है और उस चेक पर उन्ही की साइन है तो फिर शिकायतकर्ता को चेक बाउंस का केस दायर करने का हक मिल जायेगा.
क्या है मामला
बता दें कि लक्ष्मी नगर की एक कंपनी मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने राजपाल यादव के खिलाफ चेक बाउंस से जुड़ी सात शिकायतों को दर्ज कराया था. शिकायतकर्ता ने कहा था, उस वक्त राजपाल यादव फिल्म ‘अता पता लापता’बना रहे थे. उन्होंने मुझसे मदद मांगी थी. इसके बाद 30 मई 2010 को दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ और उन्होंने राजपाल यादव को 5 करोड़ का लोन दे दिया. राजपाल यादव को अब शिकायतकर्ता 8 करोड़ लौटाने थे.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजपाल यादव ने अपनी फिल्म ‘अतस पता लापता’ बनाई थी, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपये उधार लिये थे. फिल्म रिलीज भी हो गई, लेकिन राजपाल यादव ने उधारी की रकम नहीं चुकाई. इस मामले में उन्हें समन भेजे गये लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुंचे. इतना ही नहीं उनके वकील ने कोर्ट में गलत हलफनामा भी दिया. इस पूरे मामले पर अदालत काफी नाराज थी.
बता दें इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2013 में राजपाल यादव को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा था.