काला हिरण शिकार मामला: 20 साल बाद हुई 5 साल की सजा, 48 घंटे में मिली जमानत

Updated at :07 Apr 2018 11:08 AM
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काला हिरण शिकार मामला: 20 साल बाद हुई 5 साल की सजा, 48 घंटे में मिली जमानत

जोधपुर: सलमान खान को जोधपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने वर्ष 1998 के काले हिरण के शिकार मामले में आज जमानत दे दी. सलमान को इस मामले में पांच साल जेल की सजा सुनाई गई थी. बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार जोशी ने करीब एक घंटे […]

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जोधपुर: सलमान खान को जोधपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने वर्ष 1998 के काले हिरण के शिकार मामले में आज जमानत दे दी. सलमान को इस मामले में पांच साल जेल की सजा सुनाई गई थी. बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार जोशी ने करीब एक घंटे तक अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनीं और दोपहर करीब तीन बजे फैसला सुनाया.

अभियोजन पक्ष के वकील के अनुसार, सलमान खान अदालत की मंजूरी के बिना विदेश नहीं जा सकेंगे. उन्होंने बताया कि याचिका पर अगली सुनवायी 7 मई को होगी और सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं.

सलमान खान के वकील जमानत सम्बधी औपचारिकताएं पूरी करने में व्यस्त हैं. सलमान खान की जमानत दो स्थानीय व्यक्ति दे रहे हैं.सलमान खान ने गुरुवार को सजा सुनाए जाने के बाद जोधपुर केंद्रीय कारागार में दो रातें काटी. सलमान खान के वकील हस्ती मल सारस्वत ने बताया कि अदालत ने सलमान खान को पचास हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है.

अदालत ने जमानत देने ओैर सजा को निलम्बित करने की याचिका पर सुनवाई शुरू की और तीसरे पहर जमानत याचिका मंजूर करने का फैसला सुनाया. फैसले के वक्त सलमान खान की बहनें अलवीरा और अर्पिता अदालत में मौजूद रही. सलमान की जमानत याचिका मंजूर होते ही उनके प्रशंसक खुशी से झूम उठे.

गौरतलब है कि सीजेएम (ग्रामीण) ने गुरूवार को सलमान खान को कांकाणी गांव में दो हिरण का शिकार करने के जुर्म में दोषी ठहराते हुए पांच साल की कैद और दस हजार रूपये का जुर्माने की सजा सुनायी थी जबकि पांच सह आरोपियों को सन्देह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था.

बचाव पक्ष के वकील ने गुरूवार को ही सलमान खान की ओर से जमानत और सजा को निलम्बित करने की याचिका जिला एवं सत्र अदालत में पेश की थी. अदालत ने कल उस पर सुनवाई करने तथा निचली अदालत का रिकार्ड तलब करने के बाद अगली सुनवाई के लिए आज की तिथि तय की थी.

जिला एवं सत्र अदालत ने आज बॉलीवुड सुपरस्टार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत याचिका मंजूर कर ली. बचाव पक्ष के वकील हस्तीमल सारस्वत के अनुसार, अदालत से जमानत के आदेश शाम तक केन्द्रीय कारागृह में पहुंच जाने और शाम तक सलमान खान के जेल से रिहा होने की संभावना है.

क्‍या है मामला

19 साल पहले सितंबर 1998 में सलमान खान जोधपुर में सूरज बड़जात्या की फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग कर रहे थे. इसी दौरान वो फिल्म में अपने सह-कलाकार सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के साथ शिकार के लिए गए. आरोप है कि उन्होंने वहां संरक्षित काले हिरण का शिकार किया. शिकार की तारीख 27 सितंबर, 28 सितंबर, 01 अक्टूबर और 02 अक्टूबर बतायी गयी. साथी कलाकारों पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप लगा.

पिस्‍टल और राइफल बरामद

12 अक्‍टूबर 1998 को इस मामले में पहली बार सलमान खान की गिरफ्तारी हुई थी. इसके एक दिन बाद 13 अक्‍टूबर को जोधपुर के वन्‍य विभाग के दफ्तर में जांच अधिकारियों ने सलमान और गवाहों के बयान दर्ज किये. बयान दर्ज करने का पूरा सिलसिला कैमरे में रिकॉर्ड किया गया. पांच दिन जेल में रहने के बाद 17 अक्टूबर को सलमान जमानत पर जोधपुर जेल से रिहा हुए. सलमान के कमरे की भी तलाशी ली गई थी जिसमें पुलिस ने पिस्‍टल और राइफल बरामद की थी. इन हथियारों की लाइसेंस अवधि खत्म हो चुकी थी. ऐसे सलमान पर आर्म्‍स एक्ट के तहत चौथा केस भी दर्ज हुआ.

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