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काला हिरण शिकार मामला: फैसले से पहले जोधपुर रवाना हुए सैफ-सोनाली-तब्बू, सलमान दुबई से लौटे

मुंबई : काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर अदालत के फैसले से पहले बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे और तब्बू आज सुबह राजस्थान रवाना हुए. वर्ष 1988 काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर अदालत कल (5 अप्रैल) अपना फैसला सुनाएगी. मुंबई हवाईअड्डे से रवाना होते समय तीनों अभिनेताओं ने वहां मौजूद मीडिया कर्मियों […]

मुंबई : काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर अदालत के फैसले से पहले बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे और तब्बू आज सुबह राजस्थान रवाना हुए. वर्ष 1988 काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर अदालत कल (5 अप्रैल) अपना फैसला सुनाएगी. मुंबई हवाईअड्डे से रवाना होते समय तीनों अभिनेताओं ने वहां मौजूद मीडिया कर्मियों से कोई बातचीत नहीं की.

सलमान खान आज सुबह दुबई से यहां पहुंचे. वह वहां अपनी फिल्म‘ रेस3′ की शूटिंग कर रहे हैं. यहां पहुंचने के बाद वह अपने घर गए. वह आज शाम जोधपुर रवाना हो सकते हैं. सलमान पर फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान दो अक्तूबर 1988 को जोधपुर के कांकणी गांव में दो काले हिरण मारने का आरोप है.

सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे और तब्बू मामले में सह अभियुक्त हैं. सलमान(52) ने मामले में उनको‘ फंसाए’ जाने की बात कहते हुए, अदालत में खुद को निर्दोष बताया था.

क्‍या है मामला

19 साल पहले सितंबर 1998 में सलमान खान जोधपुर में सूरज बड़जात्या की फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग कर रहे थे. इसी दौरान वो फिल्म में अपने सह-कलाकार सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के साथ शिकार के लिए गए. आरोप है कि उन्होंने वहां संरक्षित काले हिरण का शिकार किया. शिकार की तारीख 27 सितंबर, 28 सितंबर, 01 अक्टूबर और 02 अक्टूबर बताई गई. साथी कलाकारों पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप लगा.

पिस्‍टल और राइफल बरामद

12 अक्‍टूबर 1998 को इस मामले में पहली बार सलमान खान की गिरफ्तारी हुई थी. इसके एक दिन बाद 13 अक्‍टूबर को जोधपुर के वन्‍य विभाग के दफ्तर में जांच अधिकारियों ने सलमान और गवाहों के बयान दर्ज किये. बयान दर्ज करने का पूरा सिलसिला कैमरे में रिकॉर्ड किया गया. पांच दिन जेल में रहने के बाद 17 अक्टूबर को सलमान जमानत पर जोधपुर जेल से रिहा हुए. सलमान के कमरे की भी तलाशी ली गई थी जिसमें पुलिस ने पिस्‍टल और राइफल बरामद की थी. इन हथियारों की लाइसेंस अवधि खत्म हो चुकी थी. ऐसे सलमान पर आर्म्‍स एक्ट के तहत चौथा केस भी दर्ज हुआ.

Prabhat Khabar Digital Desk
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