बैंक में 'लंच टाइम' का बहाना अब नहीं चलेगा! कर्मचारी टालमटोल करे तो ऐसे सिखाएं सबक, सीधे RBI करेगा एक्शन

Published by :Abhishek Pandey
Published at :11 May 2026 1:30 PM (IST)
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RBI Bank Customer Rights

लंच ब्रेक का बहाना बनाने वाले बैंक कर्मचारी की करें शिकायत (फोटो : सोशल मीडिया )

RBI Bank Customer Rights : क्या बैंक कर्मचारी आपको 'लंच टाइम' या 'बाद में आना' कहकर टाल रहा है? जानें RBI के वो नियम जो आपको देते हैं पावर और सिखाएं ऐसे कर्मचारियों को सबक.

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RBI Bank Customer Rights : हम में से ज्यादातर लोग कभी न कभी बैंक के उस ‘लंच ब्रेक’ का शिकार हुए हैं, जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता. आप काउंटर पर पहुंचते हैं और अंदर बैठा कर्मचारी बिना आपकी बात सुने कह देता है “अभी लंच है, 1 घंटे बाद आना” या “सर्वर डाउन है, कल देख लेना.”

अक्सर हम चुपचाप इंतजार करते हैं या वापस लौट जाते हैं, क्योंकि हमें अपने अधिकार पता ही नहीं होते. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम कहते हैं कि बैंक आपकी सुविधा के लिए हैं, आप बैंक की मर्जी पर नहीं. आइए जानते हैं कि अगर अगली बार बैंक में कोई आपको परेशान करे, तो आप उसकी ‘क्लास’ कैसे लगा सकते हैं.

लंच टाइम का सच

RBI के नियमों के मुताबिक, बैंकों में ग्राहकों के लिए कोई आधिकारिक लंच ब्रेक नहीं होता जिसके दौरान कामकाज पूरी तरह बंद कर दिया जाए. बैंक कर्मचारी बारी-बारी से लंच पर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई न कोई काउंटर हमेशा खुला रहे. अगर कोई कर्मचारी पूरी तरह काम रोककर आपको इंतजार कराता है, तो यह सीधा नियमों का उल्लंघन है.

बैंक मैनेजर से सवाल करें

अगर कोई कर्मचारी आपकी बात नहीं सुन रहा, तो इधर-उधर भटकने के बजाय सीधे बैंक मैनेजर के केबिन में जाएं . हर बैंक में एक शिकायत रजिस्टर होता है. आप वहां लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं. ज्यादातर मामलों में मैनेजर के हस्तक्षेप करते ही आपका काम चुटकियों में हो जाता है.

अगर मैनेजर भी हाथ खड़े कर दे, तो हार न मानें. हर बैंक का एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल होता है. आप बैंक की वेबसाइट से ‘नोडल ऑफिसर’ का नंबर निकालकर उसे फोन या ईमेल कर सकते हैं. बैंक इन शिकायतों को बहुत गंभीरता से लेते हैं क्योंकि इनका सीधा रिकॉर्ड हेड ऑफिस जाता है.

बैंकिंग लोकपाल से करें शिकयात

अगर बैंक में शिकायत करने के 30 दिन बाद भी आपकी समस्या हल न हो, तो आप RBI के बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकते हैं. यह सबसे असरदार तरीका है. लोकपाल से शिकयात अलग-अलग माध्यम से कर सकते है.

  • ऑनलाइन शिकायत: https://cms.rbi.org.in पर जाकर ‘File A Complaint’ पर क्लिक करें.
  • ईमेल करें: अपनी परेशानी लिखकर CRPC@rbi.org.in पर भेज दें.
  • हेल्पलाइन नंबर: आप सीधे 14448 डायल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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लेखक के बारे में

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अभिषेक पाण्डेय पिछले 2 वर्षों से प्रभात खबर (Prabhat Khabar) में डिजिटल जर्नलिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता के प्रतिष्ठित संस्थान 'दादा माखनलाल की बगिया' यानी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल (MCU) से मीडिया की बारीकियां सीखीं और अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी की है। अभिषेक को वित्तीय जगत (Financial Sector) और बाजार की गहरी समझ है। वे नियमित रूप से स्टॉक मार्केट (Stock Market), पर्सनल फाइनेंस, बजट और बैंकिंग जैसे जटिल विषयों पर गहन शोध के साथ विश्लेषणात्मक लेख लिखते हैं। इसके अतिरिक्त, इंडस्ट्री न्यूज, MSME सेक्टर, एग्रीकल्चर (कृषि) और केंद्र व राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं (Sarkari Yojana) का प्रभावी विश्लेषण उनके लेखन के मुख्य क्षेत्र हैं। आम जनमानस से जुड़ी यूटिलिटी (Utility) खबरों और प्रेरणादायक सक्सेस स्टोरीज को पाठकों तक पहुँचाने में उनकी विशेष रुचि है। तथ्यों की सटीकता और सरल भाषा अभिषेक के लेखन की पहचान है, जिसका उद्देश्य पाठकों को हर महत्वपूर्ण बदलाव के प्रति जागरूक और सशक्त बनाना है।

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