ePaper

Aadhar-PAN linking:आधार पैन नहीं है लिंक तो हो सकता है पैन रद्द 

Updated at : 29 May 2024 12:59 PM (IST)
विज्ञापन
Aadhar-PAN linking:आधार पैन नहीं है लिंक तो हो सकता है पैन रद्द 

Aadhar-PAN linking: 31 मई से पहले करना होगा आधार और पैन को लिंक. आयकर विभाग ने टैक्सपेयर को चेतावनी देते हुए कहा 31 में से पहले आधार और पैन को लिंक करवाने वरना भारी भर काम टैक्स देना पड़ सकता है.

विज्ञापन

Aadhar-PAN linking: आयकर विभाग ने अपने टैक्सपेयर्स को ऊंची दर से बचने के लिए एक सलाह जारी की है. आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को रिमाइंडर देते हुए कहा कि अगर उन्होंने अभी तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है तो 31 मई से पहले करा ले. वरना उन्हें लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस भरना पड़ेगा. आयकर विभाग ने पिछले महीने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि निर्धारित तारीख 31 मई तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. आयकर विभाग में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर यह सलाह दी कि टैक्सपेयर कृपया 31 मई 2024 से पहले अपने पैन और आधार को लिंक करा ले ताकि वह उच्च दर पर टैक्स कटौती से बच सके.

सीबीडीटी ने 23 अप्रैल 2024 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें यह बताया गया कि अगर 31 मार्च 2024 तक के लेनदेन के लिए पैन को आधार से 31 मई 2024 तक लिंक कर लिया जाता है तो, उच्च दर पर टैक्स कटौती से बच सकते हैं.

‘गौतम अदाणी के हाथ नहीं बिकेगी पेटीएम’, कंपनी ने अटकलों को किया खारिज

किन लोगों को कराना होगा लिंकिंग 

आयकर अधिनियम की धारा 139 ए ए के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 को पैन आवंटित की गई थी और जो आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे अपने आधार को निर्धारित फार्म में सूचित करना होगा. यदि कोई 30 जून 2023 तक आधार और पैन को लिंक नहीं करता है तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. इसमें कुछ लोगों को छूट प्राप्त हुई है जो पैन निष्क्रीय होने के प्रभाव में नहीं आते हैं. कुछ खास श्रेणियां के लोगों को छूट मिली है जैसे गैर निवासी ,80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो पिछले वित्त वर्ष के दौरान 80 वर्ष की आयु या उससे अधिक के रहे हो.

कैसे करें आधार और पैन को लिंक

स्टेप 1: आयकर विभाग की आधारिक वेबसाइट पर जाएं –https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/

स्टेप 2 : ‘Quick Links’  के अंतर्गत मौजूद ‘आधार लिंक करें’ पर क्लिक करें। अपना पैन, आधार नंबर और आधार कार्ड में रजिस्टर्ड नाम दर्ज करें.

स्टेप 3: अपनी जानकारी दर्ज करें:

  • पैन नंबर
  • आधार नंबर
  • आधार कार्ड पर आपका नाम
  • आपका मोबाइल नंबर

यदि आधार कार्ड में केवल जन्म वर्ष अंकित है, तो उस संबंधित बॉक्स को चेक करें। इसके साथ ही, आधार विवरणों को वेरिफाई करने के लिए सहमति देने वाले बॉक्स को भी चेक करें. इसके बाद, ‘आधार लिंक करें’ बटन पर क्लिक करें.

स्टेप  4: कैप्चा कोड भरें

एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा. इसके बाद, वेरिफाई बटन पर क्लिक करें.

ध्यान रखे: 1,000 रुपये का जुर्माना भरने के बाद ही आप अपना आधार और पैन लिंक कर सकते हैं.

ऐसा करने के थोड़ी देर बाद आप इनकम टैक्स की साइट पर जाकर लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपका पैन आधार लिंक हुआ है या नहीं.

रेड में जब्त पैसों का क्या करता है Enforcement Directorate, पढ़ें रिपोर्ट

विज्ञापन
Nisha Bharti

लेखक के बारे में

By Nisha Bharti

Nisha Bharti is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola