ePaper

इनकम टैक्स रिफंड देरी! जानिए कारण और ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक करें

Updated at : 05 Oct 2025 3:05 PM (IST)
विज्ञापन
Income Tax Return Refund Status

Income Tax Return Refund Status

Income Tax Return Refund Status: अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड अभी तक बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं. रिफंड में देरी डेटा वेरिफिकेशन, बैंक डिटेल त्रुटि या ई-वेरिफिकेशन न होने जैसी वजहों से हो सकती है. ऑनलाइन स्टेटस आसानी से चेक किया जा सकता है.

विज्ञापन

Income Tax Return Refund Status: अगर आपने इस बार अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है, लेकिन अभी तक रिफंड बैंक अकाउंट में नहीं आया, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है. कई टैक्सपेयर्स इस बार रिफंड में देरी की शिकायत कर रहे हैं. आइए समझते हैं कि रिफंड में देरी की वजहें क्या हैं, और आप घर बैठे इसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं.

रिफंड में देरी क्यों हो रही है?

इस साल आयकर विभाग (Income Tax Department) ने रिटर्न्स की जांच प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है. खासकर ₹20,000 से अधिक के रिफंड्स की गहन जांच की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की गलत या फर्जी क्लेमिंग को रोका जा सके. 16 सितंबर 2025 को ITR फाइलिंग की डेडलाइन खत्म होने के बाद रिटर्न्स की संख्या में भारी वृद्धि हुई, जिससे प्रोसेसिंग में स्वाभाविक रूप से समय लग रहा है. विभाग का ध्यान सही डिटेल्स व टैक्स रिकॉर्ड्स को वेरिफाई करने पर है, इसलिए कुछ मामलों में रिफंड देर से क्रेडिट हो रहा है.

रिफंड में देरी की मुख्य वजहें

  • PAN, आधार या बैंक अकाउंट डिटेल्स में गलती
  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट न होना
  • रिटर्न फाइल के बाद ई-वेरिफिकेशन में देरी. अगर आपने ITR फाइल करने के 30 दिन के अंदर ई-वेरिफिकेशन नहीं किया, तो प्रोसेसिंग रुक जाती है.
  • Form 26AS, AIS या TDS में मिसमैच
  • रिफंड केस मैनुअल जांच के लिए चयनित होना
  • पुराने टैक्स डिमांड्स का बकाया रहना

इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें

तरीका 1: इनकम टैक्स वेबसाइट से

  1. www.incometax.gov.in पर जाएं.
  2. अपने PAN और पासवर्ड से लॉगिन करें.
  3. E-File टैब पर क्लिक करें.
  4. View Filed Returns का विकल्प चुनें.
  5. यहां सभी फाइल किए गए रिटर्न्स की डिटेल्स दिखेंगी.
  6. जिस वर्ष का स्टेटस देखना है, उसके सामने View Details पर क्लिक करें.
  7. आपकी स्क्रीन पर ITR का प्रोसेसिंग और रिफंड स्टेटस दिखाई देगा.
  8. अगर रिफंड प्रोसेस हो चुका है, तो पेमेंट मोड, अमाउंट और ट्रांजेक्शन डेट जैसी जानकारी वहां उपलब्ध होगी.

तरीका 2: NSDL वेबसाइट से

  1. https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं.
  2. PAN नंबर, Assessment Year, और Captcha कोड भरें.
  3. Proceed पर क्लिक करें।
  4. स्क्रीन पर आपका रिफंड स्टेटस दिख जाएगा

Also Read: अब टोल प्लाजा पर UPI भुगतान होगा सस्ता, कैश वालों से लिया जाएगा दोगुना शुल्क

विज्ञापन
Abhishek Pandey

लेखक के बारे में

By Abhishek Pandey

अभिषेक पाण्डेय पिछले 2 वर्षों से प्रभात खबर (Prabhat Khabar) में डिजिटल जर्नलिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता के प्रतिष्ठित संस्थान 'दादा माखनलाल की बगिया' यानी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल (MCU) से मीडिया की बारीकियां सीखीं और अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी की है। अभिषेक को वित्तीय जगत (Financial Sector) और बाजार की गहरी समझ है। वे नियमित रूप से स्टॉक मार्केट (Stock Market), पर्सनल फाइनेंस, बजट और बैंकिंग जैसे जटिल विषयों पर गहन शोध के साथ विश्लेषणात्मक लेख लिखते हैं। इसके अतिरिक्त, इंडस्ट्री न्यूज, MSME सेक्टर, एग्रीकल्चर (कृषि) और केंद्र व राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं (Sarkari Yojana) का प्रभावी विश्लेषण उनके लेखन के मुख्य क्षेत्र हैं। आम जनमानस से जुड़ी यूटिलिटी (Utility) खबरों और प्रेरणादायक सक्सेस स्टोरीज को पाठकों तक पहुँचाने में उनकी विशेष रुचि है। तथ्यों की सटीकता और सरल भाषा अभिषेक के लेखन की पहचान है, जिसका उद्देश्य पाठकों को हर महत्वपूर्ण बदलाव के प्रति जागरूक और सशक्त बनाना है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola