सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या से 4 हफ्ते में पूरी संपत्ति का ब्योरा देने का दिया आदेश
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 25 Oct 2016 1:09 PM
नयी दिल्ली : बैंकों के हजारों करोड़ रुपये गबन करने के बाद फरार शराब कारोबारी विजय माल्या से सुप्रीम कोर्ट ने विदेशों में मौजूद उसकी संपत्तियों की पूरी जानकारी चार हफ्ते में देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने माल्या से यह बताने को कहा कि डियागियो से मिले चार करोड डॉलर का उन्होंने क्या […]
नयी दिल्ली : बैंकों के हजारों करोड़ रुपये गबन करने के बाद फरार शराब कारोबारी विजय माल्या से सुप्रीम कोर्ट ने विदेशों में मौजूद उसकी संपत्तियों की पूरी जानकारी चार हफ्ते में देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने माल्या से यह बताने को कहा कि डियागियो से मिले चार करोड डॉलर का उन्होंने क्या किया. इससे पूर्व कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विवादों में घिरे शराब कारोबारी विजय माल्या को 24 नवंबर को उसके समक्ष हाजिर होने का समन भी जारी किया है. हालांकि कई बार विभिन्न अदालतों के नोटिस और समन के बावजूद विजय माल्या एक बार भी अदालत में हाजिर नहीं हुए हैं.
अदालत ने यह समन विजय माल्या और उसकी कंपनी द्वारा दिये गये वचन का कथित पालन नहीं करने पर जारी किया है. इन दोनों ने वचन दिया था कि वह यूनाइटेड ब्रेवरीज में अपनी शेयर भागीदारी को डियाजिओ पीएलसी को हस्तांतरित नहीं करेंगे. बैंक अपने कर्जे को वसूलने के लिए विजय माल्या की संपत्ति नीलाम करना चाहते हैं. लेकिन माल्या की कोई भी संपत्ति अभीतक नीलाम नहीं हो पाई हैं. इसी महीने माल्या के गोवा में समंदर किनारे बने बंगले की भी नीलामी नहीं हो पाई. इसके पहले जिन 6 कंपनियों ने नीलामी की जानकारी लेने में रूचि दिखाई थी, वो भी बोली में शामिल नहीं हुईं. माना जा रहा है कि बैंक ने बंगले की कीमत बाजार भाव से काफी ज्यादा रखी है.
भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में 17 बैंकों का गठजोड़ किंगफिशर विला की नीलामी कर रहा था. गोवा में समुद्र के पास स्थित इस पॉश विला का स्वामित्व कभी संकट में फंसे उद्योगपति विजय माल्या के पास था. गोवा घूमने जाने वाले सैलानियों के लिए ये एक दर्शनीय पॉइंट है. वर्तमान में यह बंगला एसबीआई कैप्स के कब्जे में है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










