7.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

घर-जमीन के लिए कर्ज नहीं चुका पाने पर..

सबसे पहले कर्जदार को SARFAESI Act की धारा यू/एस 13(2) के तहत नोटिस भेजा जाता है. यह तभी किया जा सकता है, जब रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के मुताबिक कर्ज को एनपीए की श्रेणी में डाल दिया गया हो. नोटिस जारी होने के 60 दिनों के अंदर आपको अपना कर्ज खाता नियमित करना होगा या […]

सबसे पहले कर्जदार को SARFAESI Act की धारा यू/एस 13(2) के तहत नोटिस भेजा जाता है. यह तभी किया जा सकता है, जब रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के मुताबिक कर्ज को एनपीए की श्रेणी में डाल दिया गया हो.

नोटिस जारी होने के 60 दिनों के अंदर आपको अपना कर्ज खाता नियमित करना होगा या फिर उसका निबटारा करना होगा. अगर कर्जदार भुगतान से इनकार करता है, तो अधिकृत अफसर कर्जदार को नोटिस देकर बंधक संपत्ति पर भौतिक रूप से कब्जा मांगेगा. अगर इसके बाद कर्जदार निबटारे के लिए सामने नहीं आता है, तो कब्जा लेने के 30 दिन बाद बैंक उस संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेगा. बैंक ग्राहक को एक पत्र भेजेगा, जिसमें नीलामी के स्थान और समय की जानकारी होगी.

अगर संपत्ति बिकने से पहले बैंक को पूरे भुगतान की व्यवस्था कर दी जाये, तो बैंक संपत्ति पर आपको फिर से कब्जा देने पर विचार कर सकता है. अगर नीलामी में बकाया से ज्यादा पैसा मिलता है, तो बैंक अपना बकाया काट लेने के बाद बाकी पैसा कर्जदार को लौटा देता है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel