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EU और WTO के 16 सदस्य देशों ने अंतरिम अपील व्यवस्था के लिए संधि की

Updated at : 25 Jan 2020 4:33 PM (IST)
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EU और WTO के 16 सदस्य देशों ने अंतरिम अपील व्यवस्था के लिए संधि की

दावोस : यूरोपीय संघ, चीन और ऑस्ट्रेलिया समेत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 16 सदस्य देशों ने शुक्रवार को बहुपक्षीय अंतरिम अपीलीय व्यवस्था विकसित करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किये. इस संधि पर यहां शुक्रवार को विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन से इतर हस्ताक्षर किये गये. यह व्यवस्था डब्ल्यूटीओ के सदस्यों को […]

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दावोस : यूरोपीय संघ, चीन और ऑस्ट्रेलिया समेत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 16 सदस्य देशों ने शुक्रवार को बहुपक्षीय अंतरिम अपीलीय व्यवस्था विकसित करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किये. इस संधि पर यहां शुक्रवार को विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन से इतर हस्ताक्षर किये गये. यह व्यवस्था डब्ल्यूटीओ के सदस्यों को संगठन में दो स्तर पर विवाद निपटाने की सुविधा प्रदान करेगी.

इस पहल की शुरुआत यूरोपीय संघ और कई अन्य सदस्यों ने दिसंबर 2019 में की थी. डब्ल्यूटीओ की अपीलीय इकाई में 2017 के बाद नयी नियुक्तियां नहीं होने और उसके प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाने की वजह से यह कदम उठाया गया. यह अंतरिम बहुपक्षीय व्यवस्था डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान समाधान के अनुच्छेद-25 पर आधारित है. इस संधि में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, यूरोपीय संघ, ग्वाटेमाला, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पनामा, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, और उरुग्वे शामिल हैं.

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