DoT ने टेलीकॉम कंपनियों से SC के आदेश के अनुसार बकाया भुगतान करने का दिया निर्देश
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 13 Nov 2019 9:28 PM
नयी दिल्ली : दूरसंचार विभाग ने नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दूरसंचार कंपनियों को तीन महीने के भीतर बकाया राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान करने का निर्देश दिया है. उद्योग जगत से जुड़े एक सूत्र ने यह जानकारी दी. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दूरसंचार कंपनियों को स्व-आकलन के आधार पर सारा बकाया […]
नयी दिल्ली : दूरसंचार विभाग ने नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दूरसंचार कंपनियों को तीन महीने के भीतर बकाया राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान करने का निर्देश दिया है. उद्योग जगत से जुड़े एक सूत्र ने यह जानकारी दी. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दूरसंचार कंपनियों को स्व-आकलन के आधार पर सारा बकाया देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने अपने आदेश में कहा था कि हम बकाया राशि जमा करने के लिये तीन महीने का समय देते हैं और अनुपालन के बारे में रिपोर्ट दी जाए.
नोटिस में कहा गया है कि …आपको सुप्रीम कोर्ट के 24 अक्टूबर, 2019 के आदेश के अनुसार बकाये का भुगतान करने और जरूरी दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया जाता है, ताकि निर्धारित समयसीमा में अनुपालन सुनिश्चित हो सके. दूरसंचार विभाग के आतंरिक अनुमान के अनुसार, दूरसंचार कंपनियों पर कुल बकाया करीब 1.33 लाख करोड़ रुपये है.
विभाग के अनुमान के अनुसार, एयरटेल समूह पर 62,187.73 करोड़ रुपये, वोडा-आइडिया पर 54,183.9 करोड़ रुपये और बीएसएनएल तथा एमटीएनएल पर 10,675.18 करोड़ रुपये बकाया है. ऋण शोधन प्रक्रिया से गुजर रही रिलायंस कम्युनिकेशंस और एयरसेल के ऊपर 32,403.47 करोड़ रुपये का बकाया है. वहीं, परिसमापन प्रक्रिया के तहत आने वाली कंपनियों पर बकाया 943 करोड़ रुपये है.
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