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CCI ने इंटेल कॉरपोरेशन और भारतीय अनुषंगी के खिलाफ दिया जांच का आदेश

नयी दिल्ली : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने देश में बेचे जाने वाले इंटेल कॉर्प के बॉक्स्ड माइक्रो-प्रोसेसर (बीएमपी) की वारंटी नीति के बाजार प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से ‘अनुचित एवं भेदभावपूर्ण’ होने से जुड़े आरोपों की जांच का आदेश दिया है. असेंबल किये जाने वाले कंप्यूटरों में इस्तेमाल में लाये जाने वाला बीएमपी सेंट्रल प्रोसेसिंग […]

नयी दिल्ली : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने देश में बेचे जाने वाले इंटेल कॉर्प के बॉक्स्ड माइक्रो-प्रोसेसर (बीएमपी) की वारंटी नीति के बाजार प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से ‘अनुचित एवं भेदभावपूर्ण’ होने से जुड़े आरोपों की जांच का आदेश दिया है. असेंबल किये जाने वाले कंप्यूटरों में इस्तेमाल में लाये जाने वाला बीएमपी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू) के तौर पर काम करता है. विभिन्न आईटी उत्पादों के आयात से संबंधित कारोबार करने वाली मैट्रिक्स इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ने इंटेल कॉरपोरेशन एवं उसकी अनुषंगी इंटेल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी है.

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शिकायतकर्ता का आरोप है कि भारत में वारंटी प्राप्त करने के लिए खास वितरकों से खरीद की शर्त एवं अन्य स्रोत से खरीद पर किसी तरह की सर्विस नहीं देने की कंपनी की नीति से ग्राहकों को नुकसान हो रहा है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि बीएमपी को लेकर खास तौर पर भारत में वारंटी नीति जारी कर इंटेल भारतीय बाजार के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है. इस आधार पर सीसीआई ने कहा कि इंटेल इंडिया की खास वारंटी नीति ‘प्रथम दृष्टया अनुचित एवं भेदभावपूर्ण’ है.

खासकर, ऐसे समय में जब इंटेल किसी और देश में इस तरह का भेदभावपूर्ण नीति नहीं अपना रही है. आयोग ने अपनी जांच प्रकोष्ठ के महानिदेशक को मामले की जांच करने और 150 दिन में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.

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