नयी दिल्ली : दवा बनाने वाली कंपनी पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने गुरुवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दर्द निवारक टैबलेट सेरिडॉन को प्रतिबंधित दवाओं (एफडीसी) की सूची से बाहर निकाल दिया है. कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि शीर्ष अदालत ने सेरिडॉन के पक्ष में फैसला सुनाया है. कंपनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर, 2018 में पिरामल के सेरिडॉन पर प्रतिबंध पर रोक लगा दी थी, जिससे उसे इस एफडीसी के विनिर्माण, वितरण और बिक्री को जारी रखने की स्वीकृति मिली.
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कंपनी की कार्यकारी निदेशक नंदिनी पिरामल ने अदालत के आदेश पर कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुश हैं. यह भारतीय उपभोक्ताओं की विशिष्ट जरूरतों के लिए प्रभावी तथा सुरक्षित चिकित्सा समाधान मुहैया कराने की हमारी प्रतिबद्धता को साबित करता है. हमें भरोसा है कि कानून हमारे पक्ष में रहेगा. सरकार ने पिछले साल सितंबर में सेरिडॉन समेत 328 एफडीसी को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया था.
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