नयी दिल्ली : निर्यातक अब कूरियर सेवा या डाक के जरिये पांच लाख रुपये की वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं. पहले यह सीमा 25,000 रुपये प्रति खेप थी. निर्यातक कूरियर अथवा डाक से निर्यात करने की 25,000 रुपये की सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे थे. इससे ई-कॉमर्स कंपनियां ऊंचे मूल्य के सामान कूरियर के जरिये भेज सकेंगी.
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विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में कहा गया है कि कूरियर सेवा डाक के जरिये निर्यात की सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया गया है. भारत से वस्तुओं के निर्यात की योजना (एमईआईएस) के तहत कूरियर-डाक के जरिये निर्यात की पात्रता को 25,000 रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये प्रति खेप किया गया है.
निर्यातकों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) ने कहा कि इस कदम से आभूषण जैसे उत्पादों का कूरियर या डाक से निर्यात करने में मदद मिलेगी. एमईआईएस के तहत सरकार निर्यातकों को शुल्क क्रेडिट की सुविधा देती है. यह रेट उत्पाद-दर-उत्पाद और निर्यात गंतव्य के हिसाब से भिन्न-भिन्न होती है.
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