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20 लाख की जगह एक करोड़ नकद रखने दें, ब्लैकमनी पर एसआइटी की सिफारिश
अहमदाबाद : ब्लैकमनी से संबंधित विशेष जांच दल (एसआइटी) ने अपनी पूर्व की सिफारिश की जगह अब केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि नकद राशि के रूप में एक करोड़ रुपये तक रखने की अनुमति दी जा सकती है. एसआइटी के प्रमुख जस्टिस (सेवानिवृत्त) एम बी शाह ने कहा कि एसआइटी ने यह भी […]
अहमदाबाद : ब्लैकमनी से संबंधित विशेष जांच दल (एसआइटी) ने अपनी पूर्व की सिफारिश की जगह अब केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि नकद राशि के रूप में एक करोड़ रुपये तक रखने की अनुमति दी जा सकती है. एसआइटी के प्रमुख जस्टिस (सेवानिवृत्त) एम बी शाह ने कहा कि एसआइटी ने यह भी सिफारिश की है कि जब्ती के दौरान संबंधित सीमा से ज्यादा पायी जानेवाली राशि को सरकारी कोषागार में जमा कराया जाना चाहिए. जस्टिस शाह ने पूर्व में नकद राशि के रूप में 15 लाख रुपये तक रखने देने की सिफारिश की थी. हालांकि बाद में उन्होंने इस सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक कर दिया. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वर्ष 2014 में एसआइटी का गठन किया था. सरकार को एसआइटी लगातार काले धन रोधी कदमों का सुझाव देती रही है. सरकार कालेधन पार लगाम लगाने की कोशिश कर रही है.
अभी क्या है नियम
-दोषी व्यक्ति 40 प्रतिशत आयकर, जुर्माने देकर जब्त राशि पा सकता है.
-160 करोड़ कैश,100 किलो सोना जब्त किया आयकर अफसरों ने हाइवे निर्माण से जुड़ी कंपनी के 20 परिसरों से तमिलनाडु में
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