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रिजर्व बैंक का नया आदेश, अक्तूबर से फिर नहीं निकलेंगे एटीएम से 500 व 2000 के नोट

Updated at : 10 Aug 2017 12:10 PM (IST)
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रिजर्व बैंक का नया आदेश, अक्तूबर से फिर नहीं निकलेंगे एटीएम से 500 व 2000 के नोट

नयी दिल्लीः पिछले साल आठ नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोटबंदी के एेलान के बाद प्रचलन में आये 500 आैर 2000 रुपये के नोट अक्तूबर के बाद से एटीएम से निकलना बंद हो जायेंगे. बैंकों की आेर से एटीएम में 100 रुपये के नोट डाले जायेंगे आैर उन्हीं की निकासी हो जायेगी. इसके लिए […]

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नयी दिल्लीः पिछले साल आठ नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोटबंदी के एेलान के बाद प्रचलन में आये 500 आैर 2000 रुपये के नोट अक्तूबर के बाद से एटीएम से निकलना बंद हो जायेंगे. बैंकों की आेर से एटीएम में 100 रुपये के नोट डाले जायेंगे आैर उन्हीं की निकासी हो जायेगी. इसके लिए रिजर्व बैंक की आेर से सर्कुलर जारी कर देश के बैंकों को पहले ही आगाह कर दिया गया है, ताकि 500 आैर 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन से बाहर करने के दौरान लोगों को नकदी के संकट से जूझना न पड़े.

इस खबर को भी पढ़ेंः बाजार में जल्द ही 200 रुपये का नया नोट लायेगा रिजर्व बैंक, छपार्इ का काम हो गया है शुरू

रिजर्व बैंक की आेर से जारी सर्कुलर में देश के बैंकों से इस तरह की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है. रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि अक्तूबर से कुल एटीएम के 10 फीसदी एटीएम मशीन में केवल 100 रुपये का नोट डाला जाये. नाम न छापने की शर्त पर एक बैंक अधिकारी ने बताया कि बाजार में 500 रुपये के नोट की कमी हो गयी है.

इसके साथ ही, खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि 2000 रुपये के नोट की छपार्इ कम कर दी गयी है. इस वजह से एटीएम में केवल 100 के नोट सप्लाई किये जा रहे हैं. 500 रुपये के नोट को लोगों ने फिर से जमा करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते यह कमी हुई है.

हालांकि, एटीएम में 100 रुपये के नोटों को डालने के लिए रिजर्व बैंक ने करीब एक साल पहले ही सर्कुलर जारी करके देश के बैंकों को आगाह किया था, लेकिन इन बैंकों द्वारा निर्देश का पालन नहीं किये जाने की वजह से उसे दोबारा सर्कुलर जारी कर एेसा करने का निर्देश दिया गया है.

बताया यह जा रहा है कि देश के बैंकों ने पिछले साल आठ नवंबर को नोटबंदी की घोषणा किये जाने की वजह से रिजर्व बैंक के निर्देश को अमलीजामा नहीं पहनाया. अब आरबीआई ने बैंकों को फिर से अपने इस सर्कुलर की याद दिलाते हुए इसे अक्तूबर से लागू करने का निर्देश दिया है.

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