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बिहार के भूमिहीन गरीबों को नीतीश कुमार ने दिया दिवाली का तोहफा, जमीन खरीदने के लिए सरकार अब देगी इतने रुपये

मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत वैसे भूमिहीन लोगों को लाभ दिया जाएगा, जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में है. लेकिन, उनके पास अपनी भूमि नहीं है. इस योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को एक लाख रुपये कि राशि दी जाएगी.

बिहार में भूमिहीन गरीबों को अब सरकार घर बनाने के लिए 60 हजार रुपये की जगह एक लाख रुपये देगी. ग्रामीण विकास विभाग ने गुरुवार को दिवाली से पहले गरीबों को यह उपहार देने संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सात नवंबर को विधान मंडल में यह घोषणा की थी. इसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक में नीतीश के इस पहल मुहर लगी थी. भूमिहीन लोग अब इस राशि से जमीन खरीद कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना सकते हैं. यह राशि राज्य सरकार की योजना ‘मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता’ के तहत दी जाएगी.

इन लोगों को दी जाएगी राशि

मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत वैसे भूमिहीन लोगों को लाभ दिया जाएगा, जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में है. लेकिन, उनके पास अपनी भूमि नहीं है. इस योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के वासविहीन परिवारों को वास भूमि क्रय के लिए राशि उपलब्ध करायी जाएगी.

कहां खरीद सकते हैं जमीन

उल्लेखनीय है कि जमीन की कमी और महंगे दाम के चलते खरीद के लिए अधिकतम देय राशि की सीमा तय की गयी है. प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल लाभुकों को उसी पंचायत में जमीन क्रय करनी होगी, जिस पंचायत के अंतर्गत लाभार्थियों की प्रतीक्षा सूची में उसका नाम शामिल है. पंचायत के अंतर्गत क्रय की जाने वाली जमीन की पहचान वह स्वयं करेगा और प्रखंड कार्यालय को इससे अवगत कराएगा.

आवेदन के लिए इन चीजों कि होगी जरूरत

वास भूमि क्रय के लिए लाभुक द्वारा विहित प्रपत्र में सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन व वास भूमि नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र दिया जाएगा. आवेदन प्रपत्र के साथ-साथ आधार कार्ड, सीडेड बैंक खाता विवरण भी प्रखंड कार्यालय में समर्पित कर उसकी प्राप्ति रसीद ले सकेंगे.

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एक लाख रुपये एकमुश्त लाभार्थी के खाते में किये जायेंगे स्थानांतरित

जमीन को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी से यह प्रमाण पत्र लिया जाएगा कि लाभुक को पूर्व में सरकार द्वारा किसी भी योजना के तहत वास भूमि उपलब्ध नहीं कराई गयी है. पंचायत अंतर्गत कोई भी सरकारी भूमि लाभार्थी को देने योग्य उपलब्ध नहीं है. अंचलाधिकारी द्वारा यह प्रमाणपत्र 15 दिनों के अंदर प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. उसके बाद वास स्थल क्रय के लिए एक लाख रुपये की एकमुश्त राशि लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी.

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राशि मिलने के तीन महीने के अंदर खरीदनी होगी जमीन

खाते में सहायता राशि आने के बाद लाभार्थी को तीन माह के अंदर जमीन का क्रय कर निबंधन का दस्तावेज प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराना होगा. प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में लाभुक का क्रम आने के पश्चात 15 दिनों के अंदर उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा.

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Prabhat Khabar News Desk
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