बॉइज लाकर रूम जैसे ग्रुप्स हटाने के लिए याचिका पर केंद्र और सोशल मीडिया से जवाब तलब

Author : Agency Published by : Prabhat Khabar Updated At : 19 May 2020 4:52 PM

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Delhi High Court, Notice, Bois Locker Room, Central Government, Facebook, Google, Twitter: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बच्चों की सुरक्षा और हिफाजत की खातिर बॉइज लॉकर रूम जैसे समूहों को सोशल मीडिया से हटाने के लिए दायर याचिका पर मंगलवार को केंद्र और फेसबुक तथा इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म से जवाब मांगा.

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Delhi High Court, Notice, Bois Locker Room, Central Government, Facebook, Google, Twitter: नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बच्चों की सुरक्षा और हिफाजत की खातिर बॉइज लॉकर रूम जैसे समूहों को सोशल मीडिया से हटाने के लिए दायर याचिका पर मंगलवार को केंद्र और फेसबुक तथा इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म से जवाब मांगा.

न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ और न्यायमूर्ति संगीता धींगरा सहगल की पीठ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व विचारक के एन गोविंदाचार्य के आवेदन पर गृह मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ ही फेसबुक, गूगल और ट्विटर को नोटिस जारी किये.

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इन सभी सोशल मीडिया मंचों को इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है. इस मामले में अदालत अब 14 जुलाई को आगे की सुनवाई करेगी. गोविंदाचार्य ने अपने आवेदन में बॉइज लॉकर रूम जैसे समूहों की गैरकानूनी गतिविधियों की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया है.

उन्होंने अपने आवेदन में कहा है कि नकारात्मकता, फेक न्यूज और अनैतिक तथ्य युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं. ऐसे समूहों को मुक्त या सृजनात्मक तरीके से अपनी बात कहने के नाम पर कोई संरक्षण नहीं मिलना चाहिए. केंद्र सरकार के वकील अनुराग अहलूवालिया ने विभिन्न मंत्रालयों की ओर से नोटिस स्वीकार किये.

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