इस्लामाबाद की अदालतों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश

Published at :05 Mar 2014 8:57 AM (IST)
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इस्लामाबाद की अदालतों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सभी अदालतों में 48 घंटों के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं. प्रधान न्यायाधीश तसदुक हुसैन जिलानी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद की एक अदालत में पिछले दिनों हुए आतंकवादी हमले से संबधित याचिका पर सुनवाई की. गृह सचिव […]

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इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सभी अदालतों में 48 घंटों के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं. प्रधान न्यायाधीश तसदुक हुसैन जिलानी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद की एक अदालत में पिछले दिनों हुए आतंकवादी हमले से संबधित याचिका पर सुनवाई की.

गृह सचिव शाहिद ने अदालत को बताया कि अदालतों लगे कैमरे और स्कैनर पिछले कुछ समय से काम नहीं कर रहे थे. जिलानी ने इस बात पर आपत्ति जताई कि आतंकी खतरा होने के बावजूद अदालतों में सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं.

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