कोर्ट का आदेश,सिर्फ मुस्लिम ही करें अल्लाह शब्द का प्रयोग

Published at :14 Oct 2013 3:30 PM (IST)
विज्ञापन
कोर्ट का आदेश,सिर्फ मुस्लिम ही करें अल्लाह शब्द का प्रयोग

कुआलालंपुर : मलेशिया की एक अदालत ने आदेश दिया है कि गैर मुस्लिम ‘अल्लाह’ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते और एक ईसाई अखबार को यहां ऐसा करने से रोक दिया गया है. अपीलीय अदालत ने एकमत से यह फैसला किया. अदालत ने सरकार को उस अपील को स्वीकार कर लिया जिसमें मांग की गई […]

विज्ञापन

कुआलालंपुर : मलेशिया की एक अदालत ने आदेश दिया है कि गैर मुस्लिम ‘अल्लाह’ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते और एक ईसाई अखबार को यहां ऐसा करने से रोक दिया गया है.

अपीलीय अदालत ने एकमत से यह फैसला किया. अदालत ने सरकार को उस अपील को स्वीकार कर लिया जिसमें मांग की गई थी कि 2009 में यहां के एक उच्च न्यायालय द्वारा मलेशियाई कैथोलिक अखबार ‘द हेराल्ड’ अखबार को ‘अल्लाह’ शब्द का इस्तेमाल करने की इजाजत दिए जाने के आदेश को रद्द किया जाए. उच्च न्यायालय ने दिसंबर, 2009 में अखबार को अल्लाह शब्द का इस्तेमाल रोकने के लिए गृह मंत्रालय के फैसले को गैरकानूनी करार दिया था.

उस वक्त इस अदालती फैसले के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया था और कई गिरजाघरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी. संघीय अदालत के न्यायाधीश सेरी मोहम्मद अपानदी अली ने कहा कि अदालत ने पाया कि गृह मंत्री ने ऐसे किसी भी तरह से काम नहीं किया जिसमें न्यायिक दखल की जरुरत पड़ती हो.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola