ICJ जाधव मामले में अगले साल 18 से 21 फरवरी तक सार्वजनिक सुनवाई करेगा

Updated at : 03 Oct 2018 9:57 PM (IST)
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ICJ जाधव मामले में अगले साल 18 से 21 फरवरी तक सार्वजनिक सुनवाई करेगा

हेग : पाक की जेल में बंद भारतीय कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) अगले साल 18 से 21 फरवरी को सार्वजनिक सुनवाई करेगा. संयुक्त राष्ट्र की प्रधान न्याय इकाई ने बुधवार को यहां इस संबंध में एक बयान जारी किया. पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में 48 वर्षीय […]

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हेग : पाक की जेल में बंद भारतीय कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) अगले साल 18 से 21 फरवरी को सार्वजनिक सुनवाई करेगा. संयुक्त राष्ट्र की प्रधान न्याय इकाई ने बुधवार को यहां इस संबंध में एक बयान जारी किया.

पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में 48 वर्षीय जाधव को अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनायी थी. भारत ने उसी साल मई में फैसले के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील दायर की थी. न्यायालय की 10 सदस्यीय पीठ ने 18 मई 2017 को पाकिस्तान को मामले की सुनवाई पूरी होने तक जाधव की सजा पर अमल करने से रोक दिया था. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, सुनवाई की अदालत की वेबसाइट के साथ ही ऑनलाइन वेब टीवी, संयुक्त राष्ट्र ऑनलाइन टीवी चैनल पर अंग्रेजी और फ्रेंच में लाइव स्ट्रीमिंग और ऑन डिमांड (वीओडी) किया जायेगा.

मौत की सजा के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च न्यायिक संस्था में भारत के पक्ष को मजबूती देते हुये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये कि उसके (अंतरराष्ट्रीय न्यायालय) द्वारा अंतिम फैसला सुनाये जाने तक जाधव को फांसी न दी जाये. न्यायालय के अध्यक्ष रोनी अब्राहम ने फैसला पढ़ते हुए कहा था कि 11 न्यायाधीशों की पीठ ने एकमत से यह फैसला लिया है. हालांकि, पाकिस्‍तान ने आईसीजे के फैसले को यह कहते हुए मानने से इनकार कर दिया था कि राष्‍ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आईसीजे के फैसले को मानने की बाध्‍यता नहीं है. भारत और पाकिस्तान दोनों ही 1977 में वियना संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं.

पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी के मामले के अपने न्यायक्षेत्र में होने पर जोर देते हुए न्यायालय ने कहा कि जिन परिस्थितियों में 46 वर्षीय जाधव को गिरफ्तार किया गया वे विवाद के दायरे में है. पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षाबलों ने जाधव को अशांत बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था जहां वह कथित तौर पर ईरान से दाखिल हुआ था. भारत हालांकि कहता रहा है कि जाधव को ईरान से गिरफ्तार किया गया जहां नौसेना से सेवानिवृत्ति के बाद वह कारोबार के सिलसिले में थे.

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