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शिव मंदिर के पुजारी बाबा रामदास के हत्यारे को उम्रकैद की सजा, 10 हजार रुपये का लगाया जुर्माना, जानें मामला...

Updated at : 07 Nov 2023 8:34 PM (IST)
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शिव मंदिर के पुजारी बाबा रामदास के हत्यारे को उम्रकैद की सजा, 10 हजार रुपये का लगाया जुर्माना, जानें मामला...

क्योलड़िया थाना क्षेत्र के शिव मंदिर के महंत बाबा रामदास की हत्या के आरोपी को मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.उनकी हत्या 16 महीने पहले पिछले वर्ष जुलाई में की गई थी.उस वक्त क्योलड़िया थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह सिरोही ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.पुलिस बीमारी से मौत मान रही थी

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बरेली : उत्तर प्रदेश के बरेली के क्योलड़िया थाना क्षेत्र के शिव मंदिर के महंत बाबा रामदास की हत्या के आरोपी को मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.उनकी हत्या 16 महीने पहले पिछले वर्ष जुलाई में हुई थी.उस वक्त क्योलड़िया थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह सिरोही ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.हालांकि, पुलिस बीमारी से मौत मान रही थी.पुलिस ने जांच के बाद आरोपी जयपाल उर्फ पलुआ को जेल भेजा गया था.हाफिजगंज थाना क्षेत्र के देशनगर गांव निवासी जयपाल उर्फ पलुआ से पूछताछ की गई.आरोपी ने हत्या की बात कुबूल की.इस मामले में क्योलड़िया थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव निवासी अरुण गिरी ने अपराध संख्या 256/2022 दर्ज कराई गई थी.इसमें धारा 302, 323, 34, 420, 504, और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की.अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 14 में सुनवाई हुई.पुलिस ने प्रभावी पैरवी की.इसके बाद मंगलवार को मुकदमें की सुनवाई करने वाले न्यायधीश ने धारा 302, और 34 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई.इसके साथ ही 10 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है.सजा सुनने के बाद आरोपी कोर्ट में ही फूट फूट कर रोने लगा.

16 महीने पहले हुई थी हत्या

बरेली देहात के क्योलड़िया के शिव मंदिर पर महंत बाबा रामदास काफी समय से रह रहे थे.उनकी एक जुलाई, 2022 को तीन बजे के करीब अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी. उनके मुंह से खून बहने लगा, और उल्टियां होने लगी.इसी दौरान उनकी मौत हो गई.पुलिस को सूचना दी गई.पुलिस ने घटनास्थल पर जांच पड़ताल की.इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई थी.मंदिर में पुजारी की मौत से हड़कंप मच गया था.कुछ लोग बाबा रामदास की मौत को संदिग्ध मान रहे थे.हालांकि, पुलिस बीमारी से मौत की बात कह रही थी, लेकिन पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

रिपोर्ट मुहम्मद साजिद

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