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Jharkhand news: मनिका थाना प्रभारी के खिलाफ शो-कॉज, अदालती आदेश के बाद भी दर्ज नहीं हुआ था FIR

jharkhand news: लातेहार के जान्हो गांव निवासी रामदेव उरांव व उसके परिवार को दंबगों द्वारा प्रताड़ित करने के मामले में कोर्ट ने मनिका थाना प्रभारी को शो-कॉज किया है. कोर्ट आदेश के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर कोर्ट ने आदेश जारी किया.

Jharkhand news: लातेहार के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशि भूषण शर्मा की अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए मनिका थाना प्रभारी पर शो-कॉज जारी करने का आदेश पारित किया है. मामला कोर्ट के आदेश के बाद भी पीड़ित रामदेव उरांव की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी थी.

गांव के दबंगों द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप

मामले के अनुसार, मनिका थाना क्षेत्र के जान्हो ग्राम निवासी रामदेव उरांव ने अपने एवं अपने परिवार पर गांव के दबंगों द्वारा प्रताड़ित करने की शिकायत थाना में की थी, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा उन दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री शर्मा की अदालत में शिकायत वाद संख्या 209/ 2021 गत 13 जुलाई, 21 को दायर कराया था. पीड़ित रामदेव उरांव और उसके परिवार पर गांव के दबंगों द्वारा चापाकल से पानी नहीं भरने एवं मवेशी नहीं चराने आदि का प्रतिबंध लगाया था.

अदालती आदेश के 4 माह बाद भी नहीं दर्ज हुआ FIR

उक्त मामले की सुनवाई करते हुए श्री शर्मा की अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश मनिका थाना प्रभारी को दिया था. मनिका पुलिस द्वारा गत 21 सितंबर, 2021 को अदालती आदेश प्राप्त कर लिया गया था, लेकिन चार माह बीत जाने के बाद भी अदालत की आदेश पर प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया है.

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पीड़ित ने दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

शिकायतकर्ता रामदेव उरांव ने प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाया. गुरुवार को सुनवाई करते हुए श्री शर्मा की अदालत ने उक्त आदेश पारित किया है. शिकायतकर्ता के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि रामदेव उरांव को गांव के ही दबंगों ने चापाकल से पानी नहीं भरने व मवेशी नहीं चराने आदि का प्रतिबंध लगाया था.

पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई

दबंगों के द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने की मामले को लेकर शिकायतकर्ता मनिका थाना गया था. लेकिन, पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई. तब उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया है. उक्त मामला को भादवि की धारा 295, 295(ए), 298, 323, 324, 307, 120(बी) व 34 के तहत दर्ज करने का आदेश है.

क्या है मामला

मनिका थाना क्षेत्र के जान्हो गांव में दबंगों ने चार माह पूर्व रामदेव उरांव एवं उसके परिजनों पर गांव के चापाकल में पानी भरने एवं खेतों मे मवेशी चराने पर पाबंदी लगा दिया था. इस दौरान चार महीने तक रामदेव व उसके परिजन गांव में ही अपने दूसरे रिश्तेदार एवं अन्य जगहों पर खानाबदोश की तरह रहने को मजबूर है. साथ ही उन्होंने अपने मवेशियों को दूसरे ग्रामीण के घर दे दिया था.

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Posted By: Samir Ranjan.

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