...तो क्या बंद हो जाएगा पॉपुलर मोबाइल VIDEO ऐप टिक टॉक, जानें कोर्ट ने क्या निर्देश दिया

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 04 Apr 2019 9:10 AM

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मदुरै : मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने बुधवार को केंद्र सरकार को पॉपुलर मोबाइल वीडियोऐप टिक टॉक को लेकर निर्देश दिये हैं. हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वह टॉक की डाउनलोडिंग पर बैन लगाये. कोर्ट ने मीडिया को भी निर्देश दिया है कि वह टिक टॉक पर बने वीडियो […]

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मदुरै : मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने बुधवार को केंद्र सरकार को पॉपुलर मोबाइल वीडियोऐप टिक टॉक को लेकर निर्देश दिये हैं. हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वह टॉक की डाउनलोडिंग पर बैन लगाये. कोर्ट ने मीडिया को भी निर्देश दिया है कि वह टिक टॉक पर बने वीडियो का प्रसारण न करे.

खबरों की मानें तो टिक टॉक के वीडियोज में अश्लील सामग्री की भरमार के बाद यह आदेश कोर्ट ने दिया है.

कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि सरकार को जवाब देना होगा कि क्या वह ऐसा कोई कानून लाने पर विचार करेगी, जैसा कि अमेरिका की सरकार ने बच्चों को साइबर क्राइम का शिकार बनने से बचाने के लिए चिल्ड्रेन्स ऑनलाइन प्रिवेसी प्रोटेक्शन ऐक्ट के तहत लाने का काम किया है.

यहां चर्चा कर दें कि टिक टॉप ऐप पर कई ऐसे वीडियोज हैं जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं. इसी को लेकर आपत्ति दर्ज करायी गयी थी. यह वीडियो संस्कृति को बदनाम करने का काम कर रहे थे. इसी को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी और ऐप को बैन करने की मांग की गयी थी.

फरवरी महीने की बात करें तो इस वक्त तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एम मनिकंदन ने एक बयान में कहा था कि राज्य सरकार केंद्र से इस ऐप को बैन करने की मांग करेगी.

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