24.7 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बंगाल में EFR कैंप पर माओवादी हमला मामले में 14 साल बाद आया फैसला, 23 दोषी करार, 24 जवानों की गई थी जान

खड़गपुर, जीतेश बोरकर : चौदह साल पहले पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम के शिलदा में ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के कैंप पर माओवादी हमले और 24 जवानों की हत्या के मामले में पश्चिमी मेदिनीपुर जिला अदालत ने 23 आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत जल्द ही सजा सुनायेगी. गौरतलब है कि राज्य में वाममोर्चा के शासन […]

खड़गपुर, जीतेश बोरकर : चौदह साल पहले पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम के शिलदा में ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के कैंप पर माओवादी हमले और 24 जवानों की हत्या के मामले में पश्चिमी मेदिनीपुर जिला अदालत ने 23 आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत जल्द ही सजा सुनायेगी.

गौरतलब है कि राज्य में वाममोर्चा के शासन के दौरान 15 फरवरी 2010 को झाड़ग्राम के शिलदा इलाके में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में मौजूद इएफआर कैंप पर माओवादियों ने अचानक हमला कर दिया. माओवादियों के हमले में इएफआर के 24 जवान शहीद हो गये.

Also Read : WB : बंगाल पुलिस ने माओवादी नेता सब्यसाची गोस्वामी को किया गिरफ्तार, ढूंढ रही थी कई राज्यों की पुलिस

इएफआर अस्त्र भंडार को लूटने के बाद कैंप में लगा दी थी आग

हमलावरों ने इएफआर अस्त्र भंडार को लूटने के बाद कैंप में आग लगा दी थी. जवानों की जवाबी कार्रवाई में पांच माओवादी भी मारे गये थे. पुलिस कारवाई के दौरान कुछ माओवादियों को गिरफ्तार किया गया था,जबकि कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया. माओवादी नेता किशनजी के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद माओवादी सुचित्रा महतो ने आत्मसमर्पण कर दिया और वह सरकारी गवाह बन गयी.

हमले से जुड़ी खास बातें

  • मेदिनीपुर जिला अदालत में लंबे समय तक चली सुनवाई
  • इएफआर कैंप पर हमले में 24 जवान हो गये थे शहीद
  • शस्त्र भंडार को हमलावरों ने लूट लिया था
  • जवाबी कार्रवाई में मारे गये थे पांच माओवादी
  • झाड़ग्राम से मामले को पश्चिमी मेदिनीपुर किया गया था ट्रांसफर
  • 70 लोगों की हुई गवाही, 23 माओवादी दोषी करार
  • एक आरोपी माओवादी की पहले ही हो चुकी है मौत

इन्हें दिया गया है दोषी करार, घटना के बाद से हैं जेल में बंद

मनसाराम हेम्ब्राम,ठाकुरमनी हेम्ब्राम,कल्पना माइति, मानस महतो, काजल महतो,मंगल सोरेन, सनातन सोरेन,सुखलाल सोरेन,कन्हाई हांसदा,राजेश हांसदा,श्यामचरण हांसदा,राजेश मुंडा,रंजन मुंडा. गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर रहने वाले आरोपियों के नाम: इंद्रजीत कर्मकार (जमानत मिलने के बाद दूसरे मामले में जेल में बंद), लोचन सिंह सरदार,चूनाराम बास्के,आशीष माहतो,धृतिरंजन माहतो,विष्णु सोरेन,अर्नब दाम,रामसाई हांसदा,प्रशांत पात्र और बुद्धेश्वर माहतो है.

Also Read : बंगाल में माओवादियों की गतिविधि से दामोदर नदी इलाके में दहशत, ममता सरकार की नींद उड़ी

मामले को लेकर सरकारी वकील का बयान

सरकारी वकील देवाशीष माइति ने बताया कि घटना को लेकर 24 लोगों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में जमा हुई थी. मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी माओवादी नेता सुदीप चोंगदार उर्फ कंचन की मौत हो गयी.13 आरोपी जेल में बंद थे ,जबकि 10 आरोपी जमानत पर थे. मंगलवार को सभी आरोपियों को मेदिनीपुर जिला अदालत में पेश किया गया.

जज के सामने 22 आरोपियों को पेश किया गया. एक आरोपी की तबीयत खराब होने के कारण उसे अदालत परिसर में एम्बुलेंस में सुलाकर रखा गया था.70 लोगों की गवाही लेने के बाद इन आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया. बुधवार और गुरुवार को 23 दोषियों का पक्ष सुनने के बाद सजा सुनायी जायेगी.

Also Read : माओवादी कभी भी बंगाल में बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, राज्य के कई मंत्री हिट लिस्ट में

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें