दिव्यांगों का फूटा आक्रोश

Updated at : 19 Mar 2019 2:02 AM (IST)
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दिव्यांगों का फूटा आक्रोश

सिलीगुड़ी : विकलांगता अधिकार कानून (आरपीडी एक्ट 2016) को जल्द से जल्द लागू करने की मांग पर पश्चिमबंग राज्य प्रतिबंदी सम्मिलनी ने आन्दोलन तेज कर दिया है. संगठन की ओर से 18 मार्च 2019 को पूरे राज्य के सभी जिलों के जिलाशासक को ज्ञापन दिया गया. साथ ही कानून तोड़ आन्दोलन किया गया . सिलीगुड़ी […]

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सिलीगुड़ी : विकलांगता अधिकार कानून (आरपीडी एक्ट 2016) को जल्द से जल्द लागू करने की मांग पर पश्चिमबंग राज्य प्रतिबंदी सम्मिलनी ने आन्दोलन तेज कर दिया है. संगठन की ओर से 18 मार्च 2019 को पूरे राज्य के सभी जिलों के जिलाशासक को ज्ञापन दिया गया. साथ ही कानून तोड़ आन्दोलन किया गया . सिलीगुड़ी में भी दिव्यांगों ने रैली निकाली और एसडीओं का ज्ञापन सौंपा.

वर्ष 2016 साल के 16 दिसंबर को संसद में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार कानून (आरपीडी एक्ट 2016) पास हुआ. इसके बाद 2017 के 19 अप्रैल को सरकारी अधिसूचना जारी कर इस कानून को देश में लागू कर दिया गया. इसके तहत 21 प्रकार के विकलांगता को स्वीकृति दी गयी है. विभिन्न राज्यों में इस कानून को लागू कर दिया गया है.
लेकिन पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं किया गया है. इसे लेकर 3 दिसंबर 2017 को विश्व विकलांगता दिवस पर कोलकाता के रानी रासमणी रोड पर संगठन की ओर से विशाल समावेश हुआ था. यहां पूरे राज्य से विकलांग लोगों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा.
3 दिसंबर 2018 को को भी लगभग 15 हजार विकलांगों ने राज्य विकलांग कमिश्नर के कार्यालय का घेराव कर कानून लागू करने की मांग की. संगठन की दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष मणी थापा ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार विकलांगता कानून लागू करने में उदासीन है.
बाध्य होकर पश्चिमबंग राज्य प्रतिबंदी सम्मिलनी की ओर से आन्दोलन को तेज करने का फैसला लिया गया है. इसके तहत 18 मार्च 2019 को संगठन की ओर से पूरे राज्य से विभिन्न जिलों के जिला शासक को ज्ञापन प्रदान एवं कानून तोड़ो आन्दोलन किया गया.
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