टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज : प्रिंसिपल की नियुक्ति की नयी व्यवस्था
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :16 Oct 2017 9:38 AM (IST)
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कोलकाता: राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी शाखा के एक निर्देश में राज्य के सरकारी अनुदान प्राप्त टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में प्रिंसिपल पद पर सीधी भर्ती के लिए योग्यता क्राइटेरिया, शिक्षा व नये नियम निर्धारित किये गये हैं. इस पद के लिए कॉलेज सर्विस कमीशन के चयन के बाद […]
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कोलकाता: राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी शाखा के एक निर्देश में राज्य के सरकारी अनुदान प्राप्त टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में प्रिंसिपल पद पर सीधी भर्ती के लिए योग्यता क्राइटेरिया, शिक्षा व नये नियम निर्धारित किये गये हैं. इस पद के लिए कॉलेज सर्विस कमीशन के चयन के बाद सीधे नियुक्ति किये जाने की व्यवस्था की गयी है.
पश्चिम बंगाल, कॉलेजों के अल्पसंख्यक दर्जे को भी इस प्रक्रिया के जरिये ही ही नियुक्त किया जायेगा. इसमें उत्तीर्ण होने के बाद अथवा मेधा सूची में नाम आने के बाद इस पद के लिए 37,400 रुपये से लेकर 67,000 रुपये तक की तनख्वाह दी जायेगी. इसके अलावा एकेडमिक ग्रेड पे के रूप में 10,000 रुपये दिये जायेंगे. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित विशेष भत्ता भी प्रदान किया जायेगा. टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज (बीएड., एमएड. प्रोग्राम) के लिए एकेडमिक योग्यता व अनुभव के साथ आवेदक का मास्टर डिग्री में 55 प्रतिशत अंक होने अनिवार्य हैं. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, संस्थान से ह्यूमनिटीज, आट्र्स, साइंस सोशल साइंसेस में एमएड. की डिग्री भी होनी चाहिए.
इसके अलावा एजुकेशन में पीएच.डी डिग्री होनी चाहिए. एक शिक्षक के रूप में कॉलेज में पढ़ाने का 10 साल का प्रोफेशनल अनुभव होना चाहिए. टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में सीधे ही प्रिंसिपल की भर्ती के लिए यूजीसी के नियम 2016 के अनुसार आवेदक की योग्यता निर्धारित की गयी है. भर्ती के बाद योग्य उम्मीदवारों को फिर से एक ट्रेनिंग दी जायेगी. यह जानकारी विभाग के सूत्रों ने दी है.
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