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नेपाली न्यूज चैनल ने सरकार के खिलाफ खोला मोरचा
सिलीगुड़ी: बिना किसी अग्रिम नोटिस के एक नेपाली न्यूज चैनल के कॉरपोरेट हाउस को सील करने के मामले के बाद चैनल ने राज्य सरकार पर हमला बोला है. आरोप है कि बिना किसी नोटिस के पुलिस ने एबीएन नामक एक सेटेलाइट नेपाली चैनल के कार्यालय को सील कर दिया है. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट […]
सिलीगुड़ी: बिना किसी अग्रिम नोटिस के एक नेपाली न्यूज चैनल के कॉरपोरेट हाउस को सील करने के मामले के बाद चैनल ने राज्य सरकार पर हमला बोला है. आरोप है कि बिना किसी नोटिस के पुलिस ने एबीएन नामक एक सेटेलाइट नेपाली चैनल के कार्यालय को सील कर दिया है. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना कर पुलिस एफआईआर की कॉपी भी चैनल प्रबंधन को नही दे रही है.हांलाकि प्रशासन ने आरोपों को खारिज कर दिया है.
उल्लेखनीय है कि बीते 22 जुलाई की देर रात सिलीगुड़ी मेट्रोपोलिटन पुलिस ने सेवक रोड स्थित सेटेलाइट नेपाली न्यूज चैनल एबीएन के कॉपोरेट आफिस में ताला जड़ दिया. पुलिस का कहना है कि पहाड़ की घटनाओं को यह चैनल कुछ बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है. जिसकी वजह से पहाड़ पर तनाव होता है. इसमें एकतरफा खबरें दिखायी जाती थी. दार्जिलिंग जिला सूचना व सांस्कृति विभाग ने चैनल के असंवैधानिक गतिविधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. जिसके आधार पर पुलिस ने कार्यवायी की है.
सोमवार को सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में पत्रकारों को संबोधित कर चैनल प्रबंधन ने पुलिस पर गणतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है. एबीएन नेपाली न्यूज चैनल के एचआर प्रबंधक तुलसी रमन ने बताया कि एबीएन एक सेटेलाइट न्यूज चैनल है. चैनल पर पब्लिक डिमांड के मुताबिक संविधान के दायरे में रहकर संतुलित खबरों को दोनो पक्षों के वक्तब्य के साथ प्रसारित किया जाता है. चैनल का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है. सिलीगुड़ी में एक कॉरपोरेट आफिस है. इस आफिस से सिलीगुड़ी सहित उत्तर बंगाल की खबरें दिल्ली कार्यालय में भेजी जाती है जहां से टेलीकास्ट किया जाता है. सिलीगुड़ी कॉरपोरेट आफिस को पुलिस प्रशासन द्वारा बंद किये जाने के उत्तर बंगाल की खबरे प्रसारित नही हो रही है, उसके लिए नयी कोशिशें की जा रही है. चैनल के कानूनी सलाहकार प्रेम छेत्री ने बताया पुलिस बिना किसी अग्रिम नोटिस के कार्यालय को सील कर दिया है. यह अनुचित है.
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एबीएन चैनल को खबरें प्रकाशित करने की अनुमति नहीं मिली है. नियमानुसार टेस्ट सिग्नल के जरिये कोई भी चैनल न्यूज प्रसारित नहीं कर सकता. इसके अतिरिक्त पहाड़ की खबरों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा था. चैनल के खिलाफ दंगा भड़काने व देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुआ है.
क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक
इस संबंध में सिलीगुड़ी मेट्रोपोलिटन पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि जिला सूचना सांस्कृतिक विभाग की शिकायत पर पुलिस ने कारवाई की है. दार्जीलिंग में 144 धारा लागू होने के चैनल ने खबरें प्रसारित की है. इसके अतिरिक्त पहाड़ की खबरों को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जा रहा था. चैनल प्रबंधन से जांच के लिये कुछ कागजात मांगे गये हैं जो वह नहीं दे पाये हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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