ePaper

रानी बिड़ला गर्ल्स कॉलेज की अध्यक्ष के नोटिस पर रोक

Updated at : 17 Sep 2025 10:49 PM (IST)
विज्ञापन
रानी बिड़ला गर्ल्स कॉलेज की अध्यक्ष के नोटिस पर रोक

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रानी बिड़ला गर्ल्स कॉलेज प्रबंधन समिति की अध्यक्ष काजरी बनर्जी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी है. उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विभाष पटनायक ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि काॅलेज प्रबंधन समिति की अध्यक्ष द्वारा तीन जुलाई को जारी कारण बताओ नोटिस और 29 अगस्त के निलंबन के फैसले पर आठ सप्ताह की रोक रहेगी.

विज्ञापन

कोलकाता

. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रानी बिड़ला गर्ल्स कॉलेज प्रबंधन समिति की अध्यक्ष काजरी बनर्जी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी है. उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विभाष पटनायक ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि काॅलेज प्रबंधन समिति की अध्यक्ष द्वारा तीन जुलाई को जारी कारण बताओ नोटिस और 29 अगस्त के निलंबन के फैसले पर आठ सप्ताह की रोक रहेगी. उन्होंने कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में काजरी बनर्जी की नियुक्ति की वैधता पर भी सवाल उठाया. अदालत छह सप्ताह बाद मामले की फिर से सुनवाई करेगी. काजरी बनर्जी ने रानी बिड़ला गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्या श्रावंती भट्टाचार्य के खिलाफ कारण बताओ नोटिस दायर किया था. प्राचार्या ने कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु की पीठ ने की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
BIJAY KUMAR

लेखक के बारे में

By BIJAY KUMAR

BIJAY KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola