बिहार में 28 फरवरी तक कराएं e-KYC नहीं तो राशन कार्ड से कटेगा नाम, इन 7 योजनाओं का नहीं मिलेगा लाभ

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सांकेतिक तस्वीर

Bihar Ration Card: बिहार में राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 28 फरवरी तय की गई है. समय सीमा के बाद जिन लाभुकों ने सत्यापन नहीं कराया, उनका नाम कार्ड से हटाया जा सकता है.

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Bihar Ration Card: बिहार में राशन कार्डधारकों को ई-केवाईसी कराने का अंतिम मौका दिया गया है. सरकार ने 28 फरवरी तक की समय सीमा तय की है. इसके बाद जिन लाभुकों ने ई-केवाईसी नहीं कराया होगा, उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा.

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ई-केवाईसी अनिवार्य, नहीं तो कटेगा नाम

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है. खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले हर लाभुक के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है. समय सीमा खत्म होते ही पेंडिंग मामलों को चिह्नित किया जाएगा. इसके बाद कार्रवाई शुरू होगी.

सिवान में 20 प्रतिशत लाभुक अब भी लंबित

जिला आपूर्ति शाखा के आंकड़ों के अनुसार सिवान में कुल 27 लाख 73 हजार 954 लाभुक हैं. इनमें से करीब 80 प्रतिशत यानी 22 लाख 2 हजार 426 लोगों ने ई-केवाईसी पूरा करा लिया है. लेकिन अभी भी 5 लाख 71 हजार 528 लाभुकों का सत्यापन लंबित है.

विभाग का अनुमान है कि कई कार्डधारक बाहर रह रहे हैं. कुछ की मृत्यु हो चुकी है. वहीं कुछ मामलों में दो जगह नाम दर्ज होने की भी आशंका है.

सात बड़ी योजनाओं से भी होंगे वंचित

जिला आपूर्ति पदाधिकारी सीमा कुमारी ने बताया कि ई-केवाईसी नहीं कराने पर सिर्फ राशन ही नहीं, बल्कि अन्य योजनाओं का लाभ भी बंद हो सकता है. जिनका राशन कार्ड निरस्त होगा, वे कई सरकारी योजनाओं से बाहर हो जाएंगे.

इन योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, श्रमिक योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शामिल हैं. इन योजनाओं के लिए राशन कार्ड जरूरी दस्तावेज है.

जल्द करें सत्यापन

प्रशासन ने अपील की है कि जिन लाभुकों का ई-केवाईसी लंबित है, वे तुरंत नजदीकी जनवितरण प्रणाली दुकान या संबंधित केंद्र पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर लें. 28 फरवरी के बाद कोई मौका नहीं मिलेगा.

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