हत्या के मामले में दोषी को सात साल का सश्रम कारावास

Updated at : 27 Feb 2025 12:56 AM (IST)
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हत्या के मामले में दोषी को सात साल का सश्रम कारावास

बाद में बेहतर इलाज के लिए उसे आरजी कर अस्पताल रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गयी.

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हुगली. श्रीरामपुर में हुई एक हत्या के मामले में श्रीरामपुर कोर्ट ने दोषी को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. करीब चार वर्षों से जेल में बंद दोषी बिजू दास सजा की घोषणा के बाद रोने लगा. श्रीरामपुर दिल्ली रोड स्थित एक प्लाइवुड फैक्टरी में वर्ष 2020 में कंपनी के कर्मचारियों के बीच झगड़ा हुआ, जो बाद में गंभीर मारपीट में बदल गया. इस दौरान एक शख्स ने रॉड से दूसरे पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तत्काल श्रीरामपुर केयर कंसर्न अस्पताल में भर्ती कराया गया. बाद में बेहतर इलाज के लिए उसे आरजी कर अस्पताल रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गयी. इस घटना के बाद श्रीरामपुर थाने में मामला दर्ज करते हुए आरोपी बिजू दास को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. बाद में उसने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील की. लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

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