हावड़ा. नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की जुर्म में हावड़ा पॉक्सो अदालत की जज मधु छंदा बोस ने दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा. जुर्माना नहीं देने पर सजा की अवधि बढ़ जायेगी. यह जानकारी मुख्य सरकारी वकील सोमनाथ बनर्जी ने दी. उन्होंने बताया कि घटना 30 जुलाई, 2015 को बी गार्डेन इलाके में हुई थी. पीड़िता घर पर अकेली थी. इसी का फायदा उठाकर पड़ोस में रहने वाले एक 35 साल के व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह आठ दिनों तक भर्ती थी. हावड़ा महिला थाने में घटना की शिकायत दर्ज हुई. गिरफ्तारी के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई.
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