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10 साल बाद भी प्रयाग चिटफंड की अधिकांश संपत्ति कंपनी के कब्जे में

प्रयाग चिटफंड घोटाले के 10 साल बाद भी कंपनी की अधिकांश संपत्ति उसके कब्जे में ही है.

कलकत्ता हाइकोर्ट ने जतायी कड़ी नाराजगी

कोलकाता. प्रयाग चिटफंड घोटाले के 10 साल बाद भी कंपनी की अधिकांश संपत्ति उसके कब्जे में ही है. यह जानकारी मंगलवार को हाइकोर्ट में सुनवाई के दौरान कंपनी के अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ को दी. यह सुनकर न्यायाधीश ने कड़ा असंतोष जताते हुए हाइकोर्ट द्वारा गठित तालुकदार समिति के कामकाज पर सवाल उठाये. न्यायाधीश ने पूछा कि समिति ने एक दशक बीत जाने के बाद भी अब तक चिटफंड कंपनी की संपत्तियों पर कब्जा क्यों नहीं लिया? उन्होंने कहा कि अन्य चिटफंड मामलों जैसे एमपीएस, रोजवैली और सारधा में जहां लाखों जमाकर्ताओं ने आवेदन दायर किये, वहीं प्रयाग चिटफंड मामले में अब तक मात्र 16 लोगों ने ही रुपये वापस पाने के लिए आवेदन किया है. इस पर समिति के वकील ने बताया कि अदालत के निर्देशानुसार हाल ही में नया विज्ञापन जारी किया गया है.

, ताकि अधिक से अधिक जमाकर्ता आवेदन कर सकें. सुनवाई के अंत में न्यायाधीश ने तालुकदार समिति से चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों की अद्यतन व विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.

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