कोलकाता.
उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुरनगर में मतुआ महासंघ को मेले की अनुमति नहीं दिये जाने पर अब केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री व भाजपा सांसद शांतनु ठाकुर ने कलकत्ता हाइकोर्ट का रुख किया है. मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने संबंधित जिला परिषद के अध्यक्ष से रिपोर्ट तलब की है. न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने जिला परिषद के अध्यक्ष से पूछा है कि वहां किसे मेला आयोजित करने का अधिकार है. गौरतलब है कि आगामी 27 मार्च को ठाकुरनगर में मतुआ महासंघ का मेला आयोजित किया जायेगा. प्रत्येक वर्ष उत्तर 24 परगना जिले के जिलाधिकारी से बातचीत करके जिला परिषद के अध्यक्ष मेला आयोजित करने की अनुमति देते हैं. लेकिन आरोप है कि इस बार मेले की अनुमति नहीं दी गयी है. इसलिए केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनके संघ को वहां मेला आयोजित करने का अधिकार है. वहीं, सुनवाई के दौरान राज्य के अधिवक्ता ने कहा कि उक्त संपत्ति को लेकर मतुआ परिवार के दो परिवारों के बीच विवाद चल रहा है. हालांकि, राज्य सरकार को मेले के आयोजन से कोई आपत्ति नहीं है. मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी और उस दिन जिला परिषद के अध्यक्ष को अदालत में हलफनामा जमा कर अपना जवाब देना होगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है