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नाबालिग से गैंगरेप के दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास

Updated at : 08 Apr 2025 2:26 AM (IST)
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नाबालिग से गैंगरेप के दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास

न्यूटाउन के इको पार्क थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से गैंगरेप के मामले में तीन दोषियों को सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी.

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18 जुलाई 2022 को न्यूटाउन के इको पार्क थाना क्षेत्र में हुई थी घटना

संवाददाता, कोलकाता

न्यूटाउन के इको पार्क थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से गैंगरेप के मामले में तीन दोषियों को सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी. जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. यह फैसला बारासात पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को सुनाया. अभियुक्तों के नाम राकिमुद्दीन मंडल, जामीरुल अली और शाहजहां अली हैं. बारासात कोर्ट के सरकारी सौभिक बसु ठाकुर ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में बहुत ही कम समय में सबूत व गवाहों के आधार पर तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी. यह घटना 18 जुलाई 2022 की है. इको पार्क थाना क्षेत्र में एक नाबालिग अपने दोस्त के साथ खेल रही थी. उसी वक्त तीन लोग वहां पहुंचे और खुद को पुलिस बताते हुए दोनों को सुनसान जगह पर ले गये. वहां किशोर को मारपीट कर रोके रखा और तीनों आरोपियों ने नाबालिग से दुष्कर्म किया. दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले. आरोपियों ने उन दोनों से उनकी साइकिल और मोबाइल फोन भी छिन लिये थे. इको पार्क के छह नंबर गेट पर पहुंच कर दोनों ने एक अनजान व्यक्ति के मोबाइल से अपने घरवालों को कॉल कर सारी घटना बताया. इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने इको पार्क थाने में शिकायत दर्ज करायी. जांच में जुटी पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. लगभग तीन साल बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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