कलकत्ता हाइकोर्ट ने दिया निर्देश
संवाददाता, कोलकाता.
मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में एक जलाशय पाटने के मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने बीडीओ को कमेटी गठित करने का निर्देश दिया. इससे पहले राज्य सरकार ने जलाशयों को अवैध रूप से पाटने से रोकने के लिए बीडीओ के नेतृत्व में कमेटी बनाने की घोषणा की थी. लेकिन घोषणा के बावजूद अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है. अब हाइकोर्ट ने स्थानीय बीडीओ को कमेटी बनाने का निर्देश दिया. साथ ही याचिकाकर्ता को स्थानीय बीडीओ के समक्ष हाइकोर्ट के इस फैसले की प्रति के साथ आवेदन करने का निर्देश दिया. हाइकोर्ट ने राज्य को आदेश दिया कि अधिसूचना की प्रति मिलने के एक महीने के अंदर उक्त कमेटी का गठन करना होगा. अब तक जलाशय पाटने से जुड़े सभी मामलों में बीडीओ द्वारा थाने में शिकायत दर्ज नहीं करने पर पुलिस इस प्रकार की शिकायताें को स्वीकार नहीं करती थी. हाल ही में एक मामले में हाइकोर्ट की एक सिंगल बेंच ने कहा कि अब से कोई भी नागरिक थाने में जलाशय पाटने की शिकायत कर सकता है, जिसे पुलिस स्वीकार कर प्राथमिक जांच करेगी और ब्लॉक भूमि अधिकारी से राय लेगी.
जंगीपुर स्थित जलाशय को पाटने पर रोक लगाने के लिए मामला दायर करने वाले याचिकाकर्ता के वकील अरिंदम दास ने कहा कि राज्य सरकार ने कमेटी गठित करने की घोषणा की थी लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है. इसलिए याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि वह कमेटी गठित करने को लेकर राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया जाये. इसी मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने कमेटी गठित करने का निर्देश दिया.
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