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हाइकोर्ट ने अवैध दुकानों को हटाने का फैसला रखा बरकरार

Updated at : 19 Sep 2024 1:22 AM (IST)
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हाइकोर्ट ने अवैध दुकानों को हटाने का फैसला रखा बरकरार

चंदननगर में जीटी रोड के किनारे है हॉकरों का अवैध कब्जा

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कोलकाता. सड़क के अतिक्रमण को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी जाहिर की है. बुधवार को हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने चंदननगर में जीटी रोड के किनारे दुकान लगाने वाले फेरीवालों को हटाने के फैसले को बरकरार रखा है. बुधवार को मामले पर फैसला सुनाते समय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पूरे राज्य में अवैध रूप में सड़कों पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिस कारण आम लोगों को सड़क पर चलने में भी दिक्कत हो रही है. फुटपाथ पर कब्जा किया जा रहा है और कई इलाकों में भी सड़कों पर भी अवैध कब्जे हो रहे हैं. पुलिस या नगरपालिका द्वारा अवैध कब्जे को हटाने से रोका जा रहा है. ऐसा नहीं चल सकता. गौरतलब है कि क्षेत्र के हॉकरों के यूनियन ने चंदननगर में जीटी रोड के किनारे फेरीवालों को हटाने के फैसले को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने दावा किया कि फेरीवालों को हटाने के लिए एक विशिष्ट कानून है. उस कानून के मुताबिक, फेरीवालों को हटाया नहीं जा सकता. आवेदक की इस याचिका पर कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और याचिका को खारिज कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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