कोलकाता.
बिक्री कर संबंधी विवादों को निबटाने के लिए बंगाल विधानसभा में बुधवार को द वेस्ट बंगाल सेल्स टैक्स (सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट) संशोधन बिल, 2025 पेश किया गया. वित्त मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य ने यह विधेयक पेश किया. विधेयक पर गुरुवार को भी चर्चा होगी. बुधवार को भोजनावकाश के बाद दूसरे हाफ में विधेयक पेश किये जाने के बाद इस पर डेढ़ घंटे तक चर्चा हुई. गुरुवार को भी डेढ़ घंटे की चर्चा के बाद इसे विधानसभा से पारित किया जायेगा. प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य पश्चिम बंगाल बिक्री कर (विवाद निपटान) अधिनियम, 1999 में संशोधन कर करदाताओं को विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लंबित विवादित मामलों को निबटाने की अनुमति देकर उन्हें राहत देना है. मार्च, 2025 तक बिक्री कर संबंधी विवाद से जुड़े जो अपील लंबित हैं, उनके निपटारे की सुविधा दी जाएगी.राज्य सरकार के अनुसार, विधेयक के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई वित्तीय खर्च शामिल नहीं है. विधेयक पर चर्चा के दौरान सिलीगुड़ी से भाजपा विधायक शंकर घोष ने हड़बड़ी में इसे पेश करने पर सवाल उठाए.
साथ ही इस विधेयक पर विधानसभा में दो दिन चर्चा कराने का समय निर्धारित करने के औचित्य पर सवाल उठाया. विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक घोष ने आरोप लगाया कि जिस विधेयक को आज पेश किया गया, उसकी कापी मंगलवार शाम में मुझे प्राप्त हुई. उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार कम से कम चार-पांच दिन पहले बिल की कापी सदस्यों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि इसका अध्ययन कर सदस्य सही तरीके से इस विधेयक के बारे में अपनी बात सदन में रख सकें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

