लेवल क्रॉसिंग गेट पर रेलवे द्वारा चलाया रहा जागरूकता अभियान
संवाददाता, कोलकाता.
पूर्व रेलवे ने रेल लेवल क्रॉसिंग पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है. अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक आरपीएफ ने 413 लोगों को गिरफ्तार किया और 505 मामले दर्ज किये गये. रेलवे अधिनियम की धारा 160(2) के तहत ऐसे मामलों में तीन से पांच साल तक की सजा का प्रावधान है. अधिकारियों ने बताया कि कई लोग जान-बूझकर बंद गेट पार करते हैं या बैरियर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे ट्रेन संचालन बाधित होता है और यात्रियों की जान जोखिम में पड़ती है. पूर्व रेलवे द्वारा हावड़ा और सियालदह मंडलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. लोगों से अपील की गयी है कि वे गेट बंद होने की स्थिति में सावधानी बरतें और ट्रैक पार न करें. पूर्व रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी दीप्तिमय दत्त का कहना है कि लोगों से आग्रह किया जाता है कि लेवल क्रॉसिंग गेट बंद होते ही सुरक्षित दूरी पर रुक जायें. गेट बंद होने या बंद होने की प्रक्रिया में ट्रैक पार करने का प्रयास न करें. रेल क्रॉसिंग गेट पर यदि आप खड़े हैं, तो सतर्क और चौकन्ने रहें.
ऐसा करने वालों पर हो सकता है जुर्माना : यदि कोई व्यक्ति, रेलवे कर्मचारी या इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति के अलावा, सड़क यातायात के लिए बंद लेवल क्रॉसिंग के दोनों ओर स्थापित किसी भी गेट या चेन या बैरियर को खोलता है, तो उसे तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है. लेवल क्रॉसिंग के दोनों ओर स्थापित किसी भी गेट या चेन या बैरियर को तोड़ता है, तो उसे पांच साल तक की कैद हो सकती है.
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