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आरजी कर में ही रहेंगे डॉ अनिकेत महतो : हाइकोर्ट

Updated at : 07 Nov 2025 2:01 AM (IST)
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आरजी कर में ही रहेंगे डॉ अनिकेत महतो : हाइकोर्ट

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार के आदेश को खारिज कर दिया था.

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अदालत की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को रखा बरकरार कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट से आरजी कर आंदोलन के प्रमुख चेहरे डॉ अनिकेत महतो को बड़ी राहत मिली है. हाइकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि डॉ अनिकेत महतो की पोस्टिंग आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में ही करनी होगी. इससे पहले, हाइकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के जूनियर डॉक्टर डॉ अनिकेत महतो का तबादला का निर्देश दिया गया था. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने डॉ अनिकेत महतो को उत्तर दिनाजपुर जिले में रायगंज मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट पद पर भेजने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ डॉ अनिकेत महतो ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार के आदेश को खारिज कर दिया था. न्यायाधीश ने कहा था कि डॉ अनिकेत महतो की पोस्टिंग आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ही होना चाहिए, जो उनकी काउंसेलिंग के दौरान उनकी पहली पसंद थी. राज्य सरकार ने सिंगल बेंच के इस फैसले को खंडपीठ पर चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती व न्यायाधीश ऋतोब्रत कुमार मित्रा की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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