मॉब लिंचिंग मामले में पांच दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग

Updated at : 23 Feb 2025 12:20 AM (IST)
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मॉब लिंचिंग मामले में पांच दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग

10 साल पुराने मॉब लिंचिंग मामले में पानीहाटी नगरपालिका के तृणमूल पार्षद तारक गुहा समेत पांच लोगों को अदालत ने दोषी करार दिया है.

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बैरकपुर. 10 साल पुराने मॉब लिंचिंग मामले में पानीहाटी नगरपालिका के तृणमूल पार्षद तारक गुहा समेत पांच लोगों को अदालत ने दोषी करार दिया है. मृतक शंभू चक्रवर्ती की पत्नी ज्योत्सना चक्रवर्ती ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है. दोषी ठहराये गये पार्षद को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है. मामले में तृणमूल पार्षद व उनके भाई नेपाल गुहा सहित कुल पांच लोगों को दोषी ठहराया गया है. उल्लेखनीय रहे कि 25 सितंबर 2014 को गांधीनगर इलाके में शंभू चक्रवर्ती नामक व्यक्ति की चोर होने के संदेह में पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी थी. मामले में पार्षद तारक गुहा समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था. पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि दो अब भी फरार हैं. कोर्ट ने पांच लोगों को दोषी ठहराया और तीन को रिहा कर दिया है.

आरोपियों को 25 फरवरी को सजा सुनायी जायेगी.

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