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कोर्ट के आदेश पर उत्तरपाड़ा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

Updated at : 16 Jul 2025 1:21 AM (IST)
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कोर्ट के आदेश पर उत्तरपाड़ा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

हाइकोर्ट के निर्देश पर उत्तरपाड़ा नगरपालिका के सात नंबर वार्ड स्थित एक बहुमंजिली इमारत के अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया.

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हुगली. हाइकोर्ट के निर्देश पर उत्तरपाड़ा नगरपालिका के सात नंबर वार्ड स्थित एक बहुमंजिली इमारत के अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया. नगरपालिका के बिल्डिंग विभाग ने कार्रवाई कर उक्त अवैध ढांचे को हटाया. जानकारी के अनुसार, वर्ष 2015 में बने इस भवन के एक हिस्से के निर्माण में नियमानुसार अनुमति नहीं ली गयी थी. स्थानीय नागरिकों ने उस समय नगरपालिका में शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद मामला कोलकाता हाइकोर्ट पहुंचा. कई वर्षों की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया. कार्रवाई में देरी होने पर अदालत की अवमानना का मामला भी दर्ज हुआ. अंततः कोर्ट ने निश्चित समयसीमा तय कर दोबारा आदेश जारी किया.

नगरपालिका के वाइस चेयरमैन खोकन मंडल ने कहा, अदालत के आदेश का पालन करते हुए कार्रवाई की गयी है. अन्य मामलों में भी कोर्ट निर्देशानुसार कदम उठाये जायेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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