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अनिसुर रहमान के खिलाफ रंगदारी वसूलने का आरोप

हाइकोर्ट में याचिका दायर

हाइकोर्ट में याचिका दायर कोलकाता. पूर्व मेदिनीपुर जिले के पांसकुड़ा ब्लॉक के तृणमूल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कुरबान शाह की हत्या के मामले में आरोपी अनीसुर रहमान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है. अब अनिसुर रहमान के खिलाफ रंगदारी वसूलने का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया है. इस मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की अदालत में होने की संभावना है. गौरतलब है कि करीब आठ साल बाद कुरबान शाह हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अनिसुर रहमान पर नये सिरे से यह आरोप लगाये गये हैं. आरोप है कि रंगदारी की समस्या के कारण पांसकुड़ा रेलवे यार्ड में माल से लदे 21 रेक खड़े हैं. अब अदालत से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की गयी है. आरोप है कि अनिसुर रहमान द्वारा मांगे गये लिफ्टिंग शुल्क का भुगतान न किये जाने के कारण श्रमिकों को माल उतारने की अनुमति नहीं दी जा रही थी. कंपनी को हर घंटे भारी अतिरिक्त शुल्क देना पड़ रहा है. बताया गया है कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला. आठ अप्रैल से माल से लदी रेक इसी तरह खड़ी है, जिससे करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है. वकील ने अदालत से मामले की शीघ्र सुनवाई करने की अपील की. बताया गया है कि 16 अप्रैल को मामले पर सुनवाई होने की संभावना है.

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