कोलकाता
. बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी एसआइआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण लागू करने की तैयारी चल रही है. इसी बीच, चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव डॉ मनोज पंत को पत्र लिख कर ईआरओ व एईआरओ के रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति करने का आदेश दिया है और इस संबंध में 29 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है. जानकारी के अनुसार, राज्य के सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल ने मुख्य सचिव को निर्वाचक निबंधन अधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारी (एईआरओ) की नियुक्ति के संबंध में पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने ईआरओ और एईआरओ की नियुक्ति के लिए शीघ्र कार्रवाई करने के लिए कहा गया है. जानकारी के अनुसार, राज्य में फिलहाल ईआरओ के पद के लिए 15 से 16 रिक्तियां लंबित हैं, जबकि एईआरओ के 500 से ज्यादा पद रिक्त हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बुधवार को मुख्य सचिव मनोज पंत को इन पदों पर जल्द नियुक्ति के लिए पत्र लिखा है.बिहार में एसआईआर होने के बाद, बंगाल में भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर अटकलें शुरू हो गयी हैं.आयोग के सूत्रों के अनुसार, भले ही पूरे देश में एसआइआर शुरू न हो, लेकिन देश के पांच राज्यों में एसआइआर सबसे पहले शुरू होगा, जहां अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं. इन पांच राज्यों में पश्चिम बंगाल भी शामिल है. अन्य राज्यों में तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी व असम हैं.
सीईओ का पत्र मिलने के बाद राज्य सरकार हुई सक्रियइस बीच, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पत्र मिलने के बाद राज्य सचिवालय भी सक्रिय हो गया है. बुधवार को राज्य के मुख्य सचिव डॉ मनोज पंत ने नबान्न में विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों और कई विभागों के सचिवों के साथ बैठक की. मुख्य सचिव मनोज पंत ने सुबह 10:30 बजे से विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान ईआरओ और एईआरओ के रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति करने का निर्देश दिया. मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से कहा कि यदि आवश्यक हो, तो वे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के संपर्क में रहें और रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नियुक्तियां करें. गौरतलब है कि इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि पश्चिम बंगाल या पूरे देश में एसआइआर कब शुरू होगा, इस संबंध में जल्द ही फैसला लिया जायेगा और सही समय पर इसकी घोषणा जायेगी. इससे पहले, राज्य सरकार के वकील गोपाल शंकर नारायण ने आठ अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एसआइआर मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि आयोग ने राज्य को सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल में एसआइआर शुरू होने जा रहा है. राज्य के वकील ने यह भी सवाल उठाया था कि आयोग राज्य सरकार से सलाह-मशविरा किये बिना इस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ा रहा है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

