कोलकाता : कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की टीम आज करेगी जांच
Updated at : 15 Jul 2019 2:35 AM (IST)
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कोलकाता : पार्क स्ट्रीट स्टेशन पर शनिवार शाम मेट्रो ट्रेन हादसे में एक शख्स की हुई मौत के मामले की जांच के लिए कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की एक टीम सोमवार को कोलकाता आयेगी. यह टीम उस ट्रेन का निरीक्षण करेगी, जिसके दरवाजे में हाथ फंस जाने और 60 मीटर तक घसीटे जाने से कसबा […]
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कोलकाता : पार्क स्ट्रीट स्टेशन पर शनिवार शाम मेट्रो ट्रेन हादसे में एक शख्स की हुई मौत के मामले की जांच के लिए कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की एक टीम सोमवार को कोलकाता आयेगी. यह टीम उस ट्रेन का निरीक्षण करेगी, जिसके दरवाजे में हाथ फंस जाने और 60 मीटर तक घसीटे जाने से कसबा निवासी सजल कांजीलाल की मौत हो गयी थी.
कहा जा रहा है कि दरवाजे का सेंसर काम नहीं करने से यह हादसा हुआ. व्यवस्था ऐसी है कि जबतक दरवाजे बंद नहीं होंगे, ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ. कथित तौर पर सजल कांजीलाल का हाथ दो दरवाजों के बीच फंसा था, और ट्रेन खुल गयी.
ट्रेन 60 मीटर आगे बढ़ कर रुकी. गंभीर रूप से जख्मी सजल कांजीलाल को एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. दुर्घटना से संबंधित ट्रेन की नयी रेक हाल ही में चेन्नई कोच फैक्टरी से निर्मित हो कर यहां पहुंची है. रेक (कोच) नये होने के बावजूद सेंसर काम क्यों नहीं कर रहा था, इस पर सवाल उठ रहे हैं.
उधर, रविवार को संबंधित ट्रेन के चालक और गार्ड का बयान रिकॉर्ड किया गया. जानकारी के अनुसार, मेट्रो के चार कोच के प्लेटफॉर्म से निकलने के बाद चालक को घटना की जानकारी मिली और उसने ट्रेन रोकी. मेट्रो के इतिहास में इस तरह की यह पहली घटना है.
दूसरी ओर, नाट्यकर्मियों की तरफ से पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन के मैनेजर को चार सूत्री एक मांगपत्र सौंपा गया. ज्ञापन सौंपने से पहले नाट्यकर्मियों ने दुर्घटना के खिलाफ स्टेशन प्रबंधक कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया. सजल नंदन में लघु पत्रिकाएं बेचकर जीविका चलाते थे. वे चित्रकारों के लिए मॉडलिंग का भी काम करते थे.
मृतक के परिजनों ने पुलिस में दर्ज करायी शिकायत
कोलकाता : पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो रेल के दरवाजे में हाथ फंसने से एक यात्री की हुई मौत के मामले में मृतक के परिजनों ने मेट्रो रेल प्रबंधन के खिलाफ कसबा थाने में शिकायत दर्ज करायी है. शिकायत भारतीय दंड विधान की धारा 304ए (गैर इरादतन हत्या) और 34 (सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किये गये कार्य) के तहत दर्ज किया गया है.
चूंकि घटना जहां हुई वह शेक्सपीयर सरणी थाने के दायरे में आता है, इसलिए मामले की जांच शेक्सपीयर सरणी थाने को स्थानांतरित कर दिया गया. हादसे में जान गंवाने वाले सजल कांजीलाल के रिश्तेदार राजकुमार मुखर्जी ने कहा है कि उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी है जिसमें मेट्रो रेल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है.
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