कोलकाता : पति और ननद को छह साल कारावास की सजा

Updated at : 04 Jul 2019 1:49 AM (IST)
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कोलकाता :   पति और ननद को छह साल कारावास की सजा

कोलकाता : उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव थानांतर्गत छयघरिया इलाके में एक गृहवधू पर लगातार अत्याचार करने और कन्या भ्रूण हत्या करने के मामले में पीड़िता के पति और ननद को छह-छह साल की कारावास की सजा सुनायी गयी. बनगांव महकमा अदालत के फास्ट ट्रेक कोर्ट टू के न्यायधीश अशीम कुमार देवनाथ ने बुधवार […]

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कोलकाता : उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव थानांतर्गत छयघरिया इलाके में एक गृहवधू पर लगातार अत्याचार करने और कन्या भ्रूण हत्या करने के मामले में पीड़िता के पति और ननद को छह-छह साल की कारावास की सजा सुनायी गयी. बनगांव महकमा अदालत के फास्ट ट्रेक कोर्ट टू के न्यायधीश अशीम कुमार देवनाथ ने बुधवार को मामले में पति सुमन दास और ननद शम्पा दास को छह-छह साल की जेल की सजा और साथ ही दस हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माने की सजा सुनायी.

अदालत सूत्रों के मुताबिक, गत 19 जनवरी 2013 को छयघरिया के सुमन दास के साथ शुकपुरिया ग्राम की रहने वाली रानी दास की शादी हुई थी. शादी के तीन साल बाद ही रानी ने 20 फरवरी 2015 को बनगांव थाने में अपने पति सुमन दास, ससुर निमाई दास, सास मिनती दास, ननद शम्पा दास के खिलाफ तरह-तरह से अत्याचार करने और कन्या भ्रूण हत्या करने का मामला दर्ज कराया. इस मामले में सास और ससुर को कोर्ट ने रिहा कर दिया. बुधवार को गवाह और सबूतों के आधार पर अदालत ने पति और ननद को छह साल जेल की सजा सुनायी.
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