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आसनसोल संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बाबुल सुप्रीयो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

आसनसोल : आसनसोल संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सह निवर्त्तमान केंद्रीय राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो के खिलाफ कुल्टी थाने में पुलिस अधिकरारियों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की प्राथमिकी दर्ज की गई है. चुनाव अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है. शिकायत बराकर फांड़ी प्रभारी रवींद्र नाथ दुलुई ने दर्झ कराई है. 21 अप्रैल की रात में […]

आसनसोल : आसनसोल संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सह निवर्त्तमान केंद्रीय राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो के खिलाफ कुल्टी थाने में पुलिस अधिकरारियों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की प्राथमिकी दर्ज की गई है. चुनाव अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है. शिकायत बराकर फांड़ी प्रभारी रवींद्र नाथ दुलुई ने दर्झ कराई है.

21 अप्रैल की रात में यह घटना फांड़ी परिसर में हुई थी. सनद रहे कि रामनवमी के मौके पर बीते 15 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद ने बराकर स्टेशन रोड पर बाइक रैली निकाली थी. रैली के अंतिम छोर पर विवाद होने के बाद पथराव, आगजनी तथा तोड़फोड़ की घटना हुई थी. दो गुटों में हुए संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए पुलिस, रैफ तथा पारा मिलिट्री फोर्स को उतारना पड़ा था. इस मामले में दोनों पक्षों से 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर आसनसोल जिला कोर्ठ में चालान किया गया था. इन आरोपियों से पूछताछ के दौरान आरोपियों ने इसमें भाजपा मंडल के महासचिव राजू यादव की संलिप्तता की बात स्वीकार की थी. पुलिस ने राजू यादव को अप्राथमिकी आरोपी बनाया है.

पुलिस टीम ने उसकी गिरफ्तारी के लिए उसेक घर में छापेमारी की थी. लेकिन वह पकड़ में नहीं आया था. 21 अप्रैल की रात में पुलिस ने उसके घर में छापेमारी की थी. उसके परिजनों का आरोप था कि पुलिस कर्मियों ने उसके घर में तोड़फोड़ की, उसके साथ दुर्व्यवहार किया तथा काफी अपमानित किया. इसकी सूचना मिलने के बाद श्री सुप्रियो पहले पीड़ित के घर गये थे. उससे सारी बात जानने तथा घर का निरीक्षण करने के बाद पैदल ही परिजनों तथा स्थानीय कर्मियों के साथ बराकर फांड़ी कार्यालय गये थे. वहां उन्होंने पीड़िताओं की शिकायत की वीडियोग्राफी कर चुनाव पयर्वेक्षकों से शिकायत की थी.

श्री सुप्रियो पर आरोप है कि उन्होंने फांड़ी प्रभारी श्री दुलुई को बुलाकर काफी अपमानित किया तथा आपत्तिजनक धमकी दी. उनके चले आने के बाद पूरे घटनाक्रम की जानकारी वरीय पुलिस अधिकारियों को दी गयी. पुलिस अधिकारियों ने चुनाव पर्यवेक्षक को राजू के खिलाफ उपलब्ध सभी साक्ष्यों से अवगत कराया. इसके बाद सहायक पुलिस आयुक्त (वेस्ट) ने इस संबंध में पुलिस आयुक्त को विस्तृत रिपोर्ट भेजी. इससे चुनाव पर्यवेक्षकों को अवगत कराया गया. उनके आदेश के बाद श्री सुप्रियो को खिलाफ प्राथमिकी करने का आदेश दिया गया. कुल्टी थाने में श्री दुलुई की शिकायत पर कांड संख्या 174/2019 भादवि की धारा 143/342/186/353/ 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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